पत्नी के तलाक के बाद बच्चों का पिता की संपत्ति पर क्या है अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति से कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन अपने बच्चों को तलाक नहीं दे सकता और उसे छह सप्ताह के भीतर निपटान में 4 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का भी प्रयोग किया और 2019 से अलग रहने वाले युगल को आपसी सहमति से तलाक दे दिया।

Wife Divorce

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि अलग हुए जोड़े के बीच समझौते की अन्य सभी शर्तों का समझौते के अनुसार पालन किया जाएगा। तो चलिए बा हम इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं ताकि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ जाए कि पत्नी को तलाक लेने के बाद पति की संपत्ति में बच्चों का कितना अधिकार होगा।

पति ने दिया महामारी का बहाना

सुनवाई के दौरान, पति के वकील ने कहा कि मध्यस्थता की कार्यवाही में, दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया है, लेकिन उन्हें चार करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए कुछ और समय चाहिए, क्योंकि महामारी के कारण उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ है। इस पर पीठ ने कहा “आपने खुद समझौते में सहमति जताई है कि जिस दिन तलाक की डिक्री दी जाएगी, आप उसे 4 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। अब यह आर्थिक तंगी का तर्क अच्छा नहीं रहेगा।

पत्नी को तलाक दे सकते हैं, बच्चों को नहीं

पीठ ने कहा, ”आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को तलाक नहीं दे सकते क्योंकि आपने उन्हें जन्म दिया है। शीर्ष अदालत ने दंपति द्वारा एक-दूसरे और ससुराल वालों के खिलाफ शुरू किए गए मामलों और कानूनी कार्यवाही को भी रद्द कर दिया।

पति के वकील ने दावा किया कि उनके बीच समझौता हो जाने के बाद, उनके व्यवसाय में बदलाव आया है और दिवालिएपन की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं भुगतान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे राशि का भुगतान करने के लिए कुछ समय दें। मैं एक महीने में एक करोड़ का भुगतान करूंगा और उसके बाद तीन महीने बाद एक करोड़ का भुगतान करूंगा”।

यह उल्लेख किया गया है कि अलग हुए जोड़े के दो बच्चे हैं – एक लड़का और एक लड़की – और उनकी कस्टडी की शर्तों पर माता-पिता दोनों ने सहमति जताई है।

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