अब सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि खर्च पर भी मिलेगा छूट, जानिए टैक्स बचाने के टॉप-5 सबसे बेहतरीन तरीकें

इनकम टैक्स रिटर्न भरना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कई ऐसे साधन होते हैं, जिनमें निवेश कर टैक्स पेयर्स कई तरह के टैक्स में बचत कर सकते हैं। वहीं, कुछ मामलों में तो बिना इनवेस्टमेंट के ही टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट मिल सकती है। आज के हमारे इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिनसे आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं।

Income Tax Deductions

अगर आपको नहीं मालूम है कि आप किन-किन तरीकों से टैक्स बचत कर सकते हैं तो इस के लिए आपको यह लेख अंत तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ तरीकों के बारे में हमने आगे इस लेख में बताया है तो चलिए अब हम आपको इसकी सभी जनाकारी देते हैं।

1. हाउस रेंट

हाउस रेंट अलावेंस का दावा करने वाले और किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारी आयकर अधिनियम के तहत एचआरए भत्ते में छूट का दावा कर टैक्स में छूट पा सकते हैं। ।

मेट्रो सिटी में रह रहे कर्मचारी सैलरी का 50 प्रतिशत और नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे कर्मचारी 40 प्रतिशत का दावा कर सकते हैं। वहीं, वेतन के 10% से अधिक भुगतान किया गया वास्तविक किराया (मूल वेतन और महंगाई भत्ता)।

यदि आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और अपने नियोक्ता से एचआरए प्राप्त करते हैं, तो आप अपने माता-पिता को मासिक किराया देकर एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं।

2. एजुकेशन लोन

बिना इनवेस्टमेंट के टैक्स बचाने का एक और तरीका है शिक्षा के लिया गया लोन। सेक्शन 80E के तहत वित्तीय संस्थान से लिए गए शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज में कटौती की अनुमति है। आप कर योग्य आय को कम करके सकल कुल आय से कटौती का दावा कर सकते हैं।

3. हाउज़िंग लोन

आयकर अधिनियम धारा 24 (बी) के तहत गृह संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज के लिए कटौती की अनुमति देता है। स्वयं के कब्जे वाली आवासीय संपत्ति के लिए 2 लाख रुपये की कटौती की अनुमति है। स्व-अधिकृत संपत्ति के लिए कटौती लेने पर ‘गृह संपत्ति से आय’ मद में हानि होगी। इस तरह के नुकसान को वर्ष के दौरान अन्य आय शीर्षों के साथ समायोजित किया जा सकता है।

हालांकि, कटौती की राशि 2 लाख रुपये के बजाय 30,000 रुपये होगी, अगर जिस वित्तीय वर्ष में ऋण लिया गया है, उसके अंत से पांच वर्ष के भीतर यदि नई संपत्ति का निर्माण नहीं किया जाता है। या यदि लिया गया ऋण स्वयं के कब्जे वाली आवासीय संपत्ति के पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीकरण के लिए है और किराए पर दी गई/किराए की संपत्ति के लिए अधिग्रहण, निर्माण, मरम्मत, पुनर्निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर वास्तविक ब्याज कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा।

4. वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता के लिए चिकित्सा व्यय

धारा 80D स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती की अनुमति देता है। यदि आपने स्वयं, जीवनसाथी या आश्रित बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है, तो आप 25,000 रुपये काट सकते हैं। इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता के लिए भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम का दावा करने पर 25,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति है।

5. बच्चों की ट्यूशन फीस, शिक्षा भत्ता और छात्रावास भत्ता

किसी कर्मचारी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले बच्चों की शिक्षा (बच्चों का भत्ता) के साथ-साथ छात्रावास व्यय (हॉस्टल भत्ता) के लिए कोई भी भत्ता (निर्दिष्ट सीमा तक) धारा 10 के तहत छूट के रूप में स्वीकार्य है। छूट 1,200 रुपये सालाना तक सीमित है। बच्चों के शिक्षा भत्ते के लिए और छात्रावास व्यय भत्ते के लिए सालाना 3,600 रुपये तक, लेकिन अधिकतम दो बच्चों तक।

इसके अलावा, किन्हीं भी दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, स्कूल, या अन्य शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस धारा 80C के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य है।

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