अगर कोई आपको गाली या जान से मारने की धमकी दे रहा है तो कौनसी धारा लगेगी? जानिए कानून की ये महत्वपूर्ण बात

कई बार गली मुहल्लों में पड़ोसियों के बीच काफी गंभीर बहस देखने को मिलती है। ऐसा लगता है, मानो दोनों में सालों से दुश्मनी का रिश्ता हो। छोटी सी बात कब बड़ी बहस और झगड़े में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। यहां तक कि एक दूसरे को लोग गालियां देने लगते हैं और जान से मारने की भी धमकी दे बैठते हैं।

Court Decision

हालांकि, ये वो लोग नहीं होते, जिन्हें पता होता है कि गाली देने या जान से मारने की धमकी देने की वजह से उन्हें जेल तक हो सकती है। जी हां, हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है। कई बार कुछ असामाजिक लोग किसी को जान से मारने की धमकी दे देते हैं, जिसके बाद वो व्यक्ति मानसिक तनाव और भय का सामना करने लगता है, लेकिन अगर सूझबूझ से काम किया जाये, तो इस परिस्थिति से बाहर भी निकला जा सकता है और अपराध करने वाले को सजा भी दिलायी जा सकती है।  

क्या करें जब कोई जान से मारने की धमकी दे?

आप खुद को जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं। इंडियन पैनल कोड के सेक्शन नंबर 506 के तहत जान से मारने की धमकी देने वाले को सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

यानी कि ये एक अपराध है और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अपराधी को न्यायालय में न्यायाधीश के सामने पेश किया जायेगा। भले ही अपराधी को जल्द जमानत मिल जाये, लेकिव उसके खिलाफ मामला चलता रहेगा।   

गाली गलौज देने पर क्या करें?

अगर आपको कोई भरे बाजार में या अकेले में अश्लील गालियां देता है, तो आप CRPC के सेक्शन 154 के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। आईपीसी की 294 धारा के तहत इसे इपराध माना गया है, जिसके लिये सजा का प्रावधान है। अश्लील गालियां देने वाले को तान महीने तक की सजा हो सकती है।

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