केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवा की एवज में सरकार कुछ अतिरिक्त सुविधा व लाभ प्रदान करती रहती है। इसी क्रम में सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी हुआ है जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी अपनी एडवांस सैलरी प्राप्त कर सकते हैं।
इस संदर्भ में राजस्थान सरकार ने पहल शुरू कर दी है। वेतन अग्रिम आहरण योजना के द्वारा राजस्थान सरकार के कर्मचारी अपना अग्रिम वेतन प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 31 मई को इस आदेश की घोषणा की थी। इस प्रकार अग्रिम वेतन की सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान देश का सबसे पहला राज्य बन गया है।
IFMS करेगा प्रबंधन
वेतन संबंधी आदेश 1 जून से सभी कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है। इस सुविधा को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(IFMS) 3.0 द्वारा संचालित किया जाएगा जिसका उपयोग अन्य वित्तीय संस्थाएं भी कर सकेंगी।
आदेश से संबंधित दिशा निर्देश
किसी दिए गए महीने में अग्रिम वेतन के इच्छुक राज्य कर्मचारियों के लिए यह नियम है कि उनको प्रदान किया जाने वाला अग्रिम वेतन उनके शुद्ध मासिक वेतन के 50% से अधिक नहीं होगा तथा किसी दिए गए महीने की 21 तारीख से पहले अग्रिम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी का वेतन वर्तमान माह से काट लिया जाएगा।
इस सेवा का लाभ चाहने वाले कर्मचारियों को अपने एस एस ओ आईडी के साथ IFMS 3.0 के लिए साइन अप करना होगा। इसके उपरांत संबंधित वित्तीय संस्थान को सहमति देने के लिए इस सेवा का स्वयं उपयोग कर सकते हैं।
उपर्युक्त प्रक्रियाओं के बाद कर्मचारी सीधे वित्तीय सेवा प्रदान करने वाले संस्थान की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर अपनी सहमति दर्ज करा सकते हैं। इसके उपरांत ओटीपी की औपचारिकता पूरी करते हुए तथा अपनी सहमति देने हेतु IFMS की वेबसाइट पर लौट सकते हैं।
इस आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्रिम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। पैसा देने वाली संस्थाओं को लेन-देन संबंधी शुल्क के लिए मुआवजा देना होगा। इस वजह से यह चीज सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आज के समय में हर किसी को कभी ना कभी ज्यादा पैसों की जरुरत पड़ जाती है।