सरकार ने अचानक इन कारों पर लगा दी बैन, अगर रोड पर दिखी तो देना पड़ेगा 20,000 रुपये जुर्माना

दिल्ली सरकार ने उन लोगों को बड़ा झटका दिया है जो BS3 और BS4 नॉर्म्स इंजन वाली वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस तरह की गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति BS3 और BS4 इंजन वाली कार से सफर करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें 20,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। यह नियम पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाली गाड़ियों के लिए बराबर है।

Car Ban

दिल्ली सरकार का कहना है कि BS3 और BS4 नॉर्म्स इंजन वाली गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन फैलता है। यही कारण है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए BS3 और BS4 नॉर्म्स इंजन वाली वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसी वजह से पिछले 24 घंटे के अंदर AQI बढ़कर 392 तक पहुंच गया है।

देश की राजधानी में जिस तरह प्रदूषण फ़ैल रहा है उसे रोकने के लिए दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा GRAP-3 के नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के NCR में कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, इमरजेंसी सर्विस और सरकारी निर्माण कार्यों पर पूरी तरफ से रोक लगा दी गई है।

हाईकोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

दिल्ली में जिस तरह पॉल्यूशन फैल रहा है उसे देखते हुए कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों के पास ओवर एज हो चुके पुराने गाड़ी मौजूद है उसे जल्द से जल्द लौटा दें। कोर्ट की तरफ से ओवर एज हो चुके वाहन मालिकों को कुछ नियम एवं शर्ते भी दी गई है जिसमे कहा गया है कि वो अपनी गाड़ी को निजी स्थान पर पार्क कर दें या उन्हें राज्य से बाहर करने का वचन दें।

अदालत ने ओवर एज वाहन इस्तेमाल करने से किया मना

हाल ही में कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने का आदेश दिया था। उस दौरान अदालत की तरफ से कहा गया था कि जिन पेट्रोल की गाड़ियों को 15 साल और डीजल की गाड़ियों को 10 साल पूरे हो चुके हैं उस पर जल्द प्रतिबंध लगाया जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पुरानी गाड़ियों पर एक नीति बनाने का आदेश दिया था जिसमे वाहन मालिक को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो अपनी पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में इस्तेमाल नहीं करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार यह नियम बनाने के बाद उसे अच्छी तरह प्रचार करें, ताकि पुराने वाहनों के मालिक ओल्ड वाहन इस्तेमाल ना करें। अदालत ने यह भी कहा कि यह नियम पुरानी कारों को जब्त करने के लिए नहीं बनया गया है, बल्कि इससे देश की राजधानी नई दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शुरू किया जा रहा है। अब दिल्ली सरकार ने कोर्ट की उसी बात को ध्यान में रखते हुए BS3 और BS4 नॉर्म्स इंजन और पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर फिर भी कोई इस तरह के वाहन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 20,000 रुपये जुर्माना देना होगा।

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