बैंक में पैसा सुरक्षित रखने के लिए कभी न करें ये गलतियां, वरना अकाउंट खाली होने में नहीं लगेगी देर

RBI Tips to avoid Fraud: भारती रिजर्व बैंक ने बैंक खातों के सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जारी की हैं। ये टिप्स बैंकिंग गलतियों से बचने में मदद करती हैं और पैसे को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। कुछ टिप्स में यह शामिल हैं: अद्यतन पासवर्ड का उपयोग करें, अपने खातों को नियमित रूप से जांचें, ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करें, और आधिकारिक वेबसाइट्स का उपयोग करें।

RBI Tips to avoid Fraud

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जारी किए हैं। इस डिजिटल युग में बैंकिंग सेक्टर में बदलाव आया है, जिससे लोग अब आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड के केस भी बढ़ रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और अपने बैंक खातों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानना चाहिए।

आरबीआई पैसा सेफ रखने के लिए क्या कहती है? (RBI Tips to avoid Fraud)

आजकल फ्रॉड के नए-नए तरीके आ रहे हैं, जिससे लोग अक्सर चौंक जाते हैं और बैंकिंग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, और देश के बैंकों ने लोगों को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण अपडेट और टिप्स जारी किए हैं। लोग अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और ऐप बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि, कई बार वे गलती कर देते हैं, जिससे उन्हें बैंकिंग संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कभी ना शेयर करें बैंकिग की ये डिटेल्स

अगर आपके पास कोई फोन कॉल आए जिसमें गिफ्ट, खाता एक्टिवेशन, कार्ड एक्टिवेशन, या लॉटरी जैसी बातें कहीं जाती हैं, तो सतर्क रहें। इस समय में कई तरह के फ्रॉड के तरीके हो सकते हैं, इसलिए अपनी बैंक डिटेल्स जैसे मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम पिन, या सीवीवी किसी के साथ साझा न करें।

इंस्टैंट मेसेज करें एक्टिवेट

अपने बैंक अकाउंट के लिए इंस्टेंट अलर्ट सेवा को एक्टिवेट करें। यदि कोई गलत ट्रांजैक्शन होती है, तो तुरंत बैंक को सूचित करें। ऐसा करके आप बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।

90 दिन के भीतर होगा आप का काम

यदि कोई व्यक्ति अपने पेमेंट डिटेल्स किसी के साथ साझा नहीं करता है और उनके बैंक अकाउंट में धोखाधड़ी होती है, तो उन्हें इसे तीन दिनों के भीतर बैंक को रिपोर्ट करना होगा। यह नियम बैंक ग्राहकों को 90 दिन के भीतर हर प्रकार की नुकसान की भरपाई का आश्वासन देता है।

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