RBI ने अचानक इस बैंक पर कसा शिकंजा, अब ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा, जानिए पूरा मामला

RBI Tightened Grip: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक को अपराधों के कारण शिकंजा दिया है, जिससे उस बैंक से पैसे निकालना अब मुश्किल हो गया है। यह शिकंजा बैंक के वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए लगाया गया है। इससे बैंक के ग्राहकों को प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें पैसे निकालने में अधिक समय और प्रक्रिया की जरूरत हो सकती है।

RBI Tightened Grip

आरबीआई, देश की प्रमुख बैंक, ने एक सहकारी बैंक के साथ पैसे निकालने पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसके परिणामस्वरूप, बैंक के ग्राहकों को छह महीने तक पैसे निकालने में परेशानी हो सकती है।

रिजर्व बैंक इस बैंक पर कसा शिकंजा (RBI tightened grip)

बैंक को लोन या अन्य रकम देने से भी मना किया गया है। इस कदम से सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं में बड़ी चिंता है, क्योंकि वे अपनी जमा धन को नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी बीच, केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के शुपपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब RBI ने किसी बैंक पर ऐसा कदम उठाया है। RBI ने पहले पीएमसी बैंक और यस बैंक को विद्रोह के कारण समान रिस्ट्रक्शन लगाया था। अब आरबीआई ने इसे बैंक की आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया है।

जब किसी बैंक पर रोक लगाई जाती है, तो ग्राहकों को कुछ अधिकार मिलते हैं। उन्हें अपनी जमा राशि को वापस लेने का हक होता है। शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अब अपनी जमा राशि को निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पहले RBI की निर्देशों को समझें, क्योंकि बैंक को किसी भी तरह का लोन या निवेश करने की अनुमति नहीं है।

जब कोई बैंक असफल होता है, तो हर डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम के तहत 5 लाख रुपये तक का जमा कवर मिलता है। इसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल होती है और यह बीमा कवर एक साथ सभी खातों के लिए लागू होता है।

जमा इंश्योरेंस के तहत, ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि 90 दिन के भीतर उपलब्ध की जाती है। RBI ने शुरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अधिक जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है।

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