RBI Imposed Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 बैंकों पर 60 लाख तक का जुर्माना लगाया है। क्या आपका बैंक इसमें शामिल है? इस टॉपिक में हम देखेंगे कि यह जुर्माना क्यों लगाया गया और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ने 10 सहकारी बैंकों पर 60 लाख तक का जुर्माना लगाया है। ये सभी बैंक को-ऑपरेटिव बैंक हैं।
रिजर्व बैंक के मुताबिक, ये बैंक अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन और समझौतों की वैधता को प्रभावित करने के आरोप में जुर्माना पाए हैं। देश के 10 बैंकों पर 60 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। ये बैंकों विभिन्न रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किए होने के कारण जुर्माना पाए हैं। सभी ये बैंक सहकारी बैंक हैं और उनका स्थानीय स्तर पर है।
रिजर्व बैंक ने 10 बैंक पर लगाई पैनल्टी (RBI Imposed Penalty)
RBI ने 26 और 27 मार्च को इन बैंकों पर यह कदम उठाया था। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों के ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौतों की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
1. हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, हावड़ा
हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, हावड़ा (पश्चिम बंगाल), पर RBI ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह एक्शन केंद्रीय बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण लिया गया है। बैंक ने केवाईसी ब्योरे को नियमित रूप से अपडेट नहीं किया, जिससे खातों के जोखिम का वर्गीकरण में सिस्टम की कमी आई दिखी। इसलिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने इसकी वित्तीय स्थिति का इंस्पेक्शन किया।
2. एक्सीलेंट को-ऑपेरटिव बैंक, मुंबई (महाराष्ट्र)
मुंबई स्थिति एक्सीलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा है, जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के नियमों का उल्लंघन करने के लिए है। बैंक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक राशि को फंड में ट्रांसफर नहीं किया। RBI ने बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण किया था जो कि 31 मार्च 2023 तक थी।
3. स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर RBI ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसका कारण है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में निर्धारित राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया था, जैसा कि बैंकिंग नियमों की मान्यता के अनुसार होना चाहिए। RBI ने बैंक की 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति की वैधता के लिए निरीक्षण किया था।
4. राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, राजपालयम
राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने डायरेक्टर्स, उनके रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों को दिए गए कर्ज और एडवांस के मामले में निर्देशों का पालन न करने के कारण 75,000 रुपये का जुर्माना लगा है। बैंक ने डायरेक्टर्स के रिश्तेदारों को कर्ज दिया और नॉमिनल मेंबर्स को निर्धारित सीमा से ज्यादा कर्ज मंजूर किए। RBI ने बैंक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया था।
5. मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश
मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित बैंक पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ग्रॉस और काउंटरपार्टी बेसिस पर प्रूडेंशियल इंटर बैंक एक्सपोजर लिमिट के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। RBI ने बैंक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया था।
6. चिकमंगलुरु, कर्नाटक
चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चिकमंगलुरु, कर्नाटक पर RBI ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम NABARD के निर्देशों के तहत ‘फ्रॉड्स-गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग’ का पालन नहीं करने पर लिया गया है। बैंक ने फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग वक्त पर NABARD को सूचित नहीं किया। 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण NABARD ने किया था।
7. डिंडिगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु
डिंडिगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिंडिगुल, तमिलनाडु पर RBI ने 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। यह एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैचुअरी/अदर रिस्ट्रिक्शंस – UCBs के केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन न करने के लिए है। बैंक ने नॉमिनल मेंबर्स को निर्धारित सीमा से अधिक कर्ज मंजूर किए। 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण RBI ने किया था।
8. जनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक, नासिक
रिजर्व बैंक ने नासिक स्थित जनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक पर 59.90 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। यह एक्सपोजर नॉर्म्स और सुपरवायजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत निर्देशों का पालन न करने के लिए है। आरबीआई ने जांच में पाया कि बैंक ने समयसीमा के अंदर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करने में विफल रहा, नॉमिनल सदस्यों को निर्धारित सीमा से अधिक लोन दिए, और टर्म डिपॉजिट्स को अधिक ब्याज दर पर खोला / रिन्यू किया।
9. सोलापुर जनता सहकारी बैंक, सोलापुर
सोलापुर जनता सहकारी बैंक पर RBI ने 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए यह जुर्माना लगा है। बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच RBI द्वारा की गई थी।
10. मथुरा जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश
मथुरा जिला सहकारी बैंक को आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के कुछ सेक्शंस के पालन न करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक को निर्धारित समय के अंदर एक अचल संपत्ति का व्यवस्थापन नहीं किया गया, जो कानून द्वारा अनुमति दी गई अवधि के अंदर होना चाहिए था। इस संपत्ति का बैंक अपने उद्देश्यों के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा था।