जैसा कि प्राय सभी जानते हैं कि आयकर (Income Tax) हमारी सभी तरह की वार्षिक आय पर लगता है। इसमें केवल वेतनभोगी लोग ही शामिल नहीं है बल्कि घरेलू कमाई, बचत पर मिलने वाले ब्याज, व्यवसाय, पूंजीगत आय आदि बहुत सी चीजें हैं जिन पर आयकर देना होता है। लेकिन कृषि के अलावा भी कुछ आय के स्रोत ऐसे भी हैं जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगता। आयकर विशेषज्ञों के अनुसार आयकर कानून के सेक्शन 10 में इस तरह की टैक्स फ्री आमदनी का उल्लेख है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023 में नए टैक्स रिजीम के मुताबिक कुछ संशोधन किए गए हैं जिसके तहत अब 7 लाख तक की इनकम पर कोई कर नहीं देना होगा। पहले यह छूट 5 लाख तक मिलती थी। इस तरह की छूट से वेतन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ आय के स्रोत ऐसे हैं जो पूरी तरह से आयकर से मुक्त है।
1. कृषि से आय
कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण व कृषि के उत्तरोत्तर विकास के लिए आयकर कानून 1961 से कृषि में मिलने वाली आय को पूरी तरह से आयकर मुक्त रक्खा गया है। यदि आप कृषक हैं और कृषि योग्य कितनी भी भूमि के स्वामी हैं व उस पर कितनी भी आय हो, उस कमाई पर आपको सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा ।
2. अविभाजित हिंदू परिवार (HuF) से विरासत में मिली सम्पत्ति
आयकर कानून के सेक्शन10(2) के अनुसार अविभाजित हिंदू परिवार की अचल संपत्ति या पुश्तैनी आमदनी पर किसी तरह का आयकर नहीं देना होगा।
3. बचत खाते (Saving Account) से मिली ब्याज दर
आयकर कानून के सेक्शन 10TTA के अनुसार सेविंग अकाउंट में हर तिमाही पर मिलने वाली ब्याज दर यदि वार्षिक ₹10000 तक है तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। यदि ब्याज की रकम सालाना ₹10000 से अधिक है तो अतिरिक्त रकम पर आयकर देना होगा।
4. सरकारी कर्मचारी की ग्रेच्युटी है टैक्स फ्री
केंद्र अथवा राज्य सरकार के लिए काम करने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी पर आयकर छूट होती है। इस संबंध में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कुछ अलग आयकर के नियम हैं।
5. VRS में प्राप्त धन
आयकर के नियम 2BA के अनुसार VRS से प्राप्त 5 लाख रूपए तक की राशि पर कोई आयकर नहीं देना होगा। अगर इससे अधिक पैसे आपको प्राप्त होता है तो उस स्थिति में इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन 5 लाख तक टेंशन करने की कोई बात नहीं है।
6. स्कॉलरशिप या पुरस्कार राशि
किसी को छात्रवृत्ति या पुरस्कार के रूप में मिली हुई रकम आयकर कानून के सेक्शन 10 (16) के अनुसार टैक्स फ्री होगी। इस तरह की रकम की कोई तय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।