SBI को लगा बड़ा झटका….! बैंक के खिलाफ दर्ज हुआ साइबर फ्रॉड का मामला, अब ग्राहकों को देना पड़ेगा मुआवजा

आप तो भी जानकारी के मुताबिक एक बेहद ही अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल एसबीआई (SBI) बैंक पर फ्रॉड करने के चार्जस लगाए गए हैं। जिसकी वजह से अब एसबीआई बैंक को मुआवजे के तौर पर भुगतान करना पड़ेगा।दरअसल गुजरात की एक उपभोक्ता अदालत ने साइबर फ्रॉड के मामलो को लेकर एक बेहद ही अहम फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक, सूरत में नवसारी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एसबीआई यानी की भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर यूपीआई साइबर फ्रोड के शिकार हुए व्यक्ति को 39,578 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।

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जानकारी के अनुसार, आयोग ने तत्काल कार्यवाही न होने को लेकर बैंक की आलोचना की व साथ ही उनका यह कहना है कि ऐसे मामलों में ग्राहकों को तुरंत सतर्क करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है।

साल 2021 की घटना

जिस व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है उसका नाम विधि सुहागिया है। आपको बता दें कि,विधि ने साइबर फ्रॉड होने की वजह से 22 दिसंबर, 2021 को एसबीआई की फुवारा शाखा में अपने अकाउंट से 59,078 रुपये खो दिए हैं । इस पूरी घटना का वर्णन विधि ने तुरंत बैंक से सांझा की व तुरंत ही साइबर अपराध हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज करवाई।

अच्छी बात ये है कि पुलिस फेडरल बैंक के अकाउंट में जमा 19,500 रुपये को फ्रीज करने में कामयाब साबित हो गई। जिन पैसों को ,अदालत द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक सुहागिया के अकाउंट में बड़ी ही सुरक्षा के साथ ट्रांसफर कर दिया गया।

बैंक 39,578 रुपये को वसूलने की‌ कार्रवाई करने में एकदम नाकाम रही।जिसकी वजह से सुहागिया को‌ 14 दिसंबर, 2022 को एसबीआई को कानूनी नोटिस तक भेजना पड गया ।

बैंक से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसने उपभोक्ता आयोग में मदद की गुहार लगाई। जहां पर सुहागिया के वकील ने अदालत से दरखास्त करते हुए बताया कि बैंक ने धन को फिर से प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई तक नहीं की।

एसबीआई बैंक को ये पता था कि इसे आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में स्थानांतरित किया गया था। दूसरी तरफ बैंक का यह कहना है कि यह फ्रॉड ग्राहक की लापरवाही की वजह से हुआ था उसने बैंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार ही काम किया था।

इतना ही नहीं बैंक का यह तक कहना है कि‌ उसने यूपीआई प्राधिकरण से संपर्क किया था, जिसने ये बताया था कि पैसा आईसीआईसीआई बैंक में जमा किए गए थे।

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