क्या दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर जा सकते हैं? जानिए कौन-कौन सी चीज Delhi Metro में ले जाने की अनुमति है?

दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो की अहमियत दिल्ली के लोग ही बता सकते हैं। मेट्रो दिल्ली वासियों के लिये वरदान साबित हुई है। यह सस्ता और अधिक सुविधाजनक है और नेटवर्क काफी व्यापक है। करीब 10 साल पहले शुरू हुई दिल्ली मेट्रो में करीब 42.64 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं।

Delhi Metro
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यदि आप एक नियमित मेट्रो यात्री हैं तो आपको विभिन्न स्टेशनों पर मौजूद सभी सबवे, चेकपॉइंट्स और स्कैनर, कई लाइनों और बहुत कुछ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि मेट्रो के अंदर क्या ले जाना है और क्या नहीं? क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं, जिन्हें दिल्ली मेट्रो के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।

ये चीजें आप मेट्रो के अंदर नहीं ले जा सकते

धारदार चीजें आप मेट्रो में बिल्कुल नहीं ले जा सकते। हालांकि, महिलाओं को आत्मरक्षा के उद्देश्य से 4 इंच लंबा चाकू ले जाने की अनुमति है। मेट्रो में तलवार, 10 सेमी से अधिक ब्लेड वाला चाकू, कैंची, मीट क्लीवर ले जाने की अनुमति नहीं है।

सरकार को काम करने के लिए पेचकस, रिंच, प्लायर, क्राउबार और हथौड़े जैसे उपकरण ले जाने और यात्रा करने वाले मजदूरों से कई अनुरोध प्राप्त हुए। ऐसे में अब अगर कोई मेट्रो के अंदर कोई टूल लेकर जाता है, तो एंट्री की जाती है, जिससे बाद में पैसेंजर को ट्रेस करने में मदद मिल सके।

मेट्रो के अंदर बारूद, आतिशबाजी, हथगोले, प्लास्टिक विस्फोटक आदि जैसी विस्फोटक सामग्री ले जाने की भी अनुमति नहीं है।
ज्वलनशील पेंट, गैसोलीन, खाना पकाने के ईंधन, अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे एयरोसोल और पेट्रोलियम भी निषिद्ध हैं। माचिस और लाइटर या टॉर्च भी आप दिल्ली मेट्रो में नहीं ले जा सकते।

इसके अलावा 15 किलो से अधिक का बैग भी आप नहीं ले जा सकते। नियमों के मुताबिक कुछ आपत्तिजनक सामान ले जाना भी आपको परेशानी में डाल सकता है। आपत्तिजनक वस्तुओं से संबंधित, मृत पशु शव, रक्त या हड्डियां, मानव शरीर के अंग, कंकाल, बिना सील किए कच्चे मांस/मछली, मानव कंकाल, या मानव राख को भी मेट्रो के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।
दिल्ली मेट्रो के अंदर पालतू पक्षियों और जानवरों का प्रवेश भी प्रतिबंधित है।

ये चीजें आप ले जा सकते हैं

  • लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा आदि जैसे गैजेट।
  • किराना पैकेज और पैकेज्ड फूड।
  • सामान का वजन 15 किलो से अधिक नहीं और 60 सेमी लंबा x 45 सेमी चौड़ा x 25 सेमी ऊंचा।
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