क्या नाना-नानी की संपत्ति पर नाती या नातिन का अधिकार हो सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बढ़िया फैसला

अब तक आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति के बेटे-बेटी और उनकी संतानों का उनकी संपत्ति में अधिकार होता है, लेकिन अब प्रावधान है कि एक विशेष अवस्था में बेटी के बच्चों यानी कि नाती-नीतिन का भी नाना-नानी की संपत्ति में अधिकार होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये हम आपको लेख में आगे बताने वाले हैं।

Supreme Court Decision

एक हिंदू महिला के संपत्ति अधिकारों को दो अलग-अलग समय चरणों में विभाजित किया जा सकता है – 2005 से पहले और बाद में। यह मार्गदर्शिका आपको यह समझने में मदद करेगी कि 2005 से पहले और इस वर्ष के बाद एक हिंदू बेटी के संपत्ति अधिकार क्या थे।

2005 से पहले बेटी का संपत्ति अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों पर लागू होता है, एचयूएफ की अवधारणा को मान्यता देता है- लोगों का एक परिवार, जो एक सामान्य पूर्वज से वंशानुक्रम में आता है और जन्म या विवाह से एक दूसरे से संबंधित होता है। इन परिवार के सदस्यों को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है : सदस्य, और सहदायिक।

जबकि कानून ने परिवार में पुरुषों को सहदायिक के रूप में मान्यता दी थी, वही कद परिवार में पैदा हुई बेटियों को नहीं दिया गया था। 2005 से पहले, परिवार में सभी बेटियां केवल एक एचयूएफ की सदस्य थीं और सहदायिक नहीं थीं।

2005 के बाद संपत्ति में बेटी का अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, जो एचयूएफ संपत्ति में सहदायिक के अधिकार से संबंधित है, को 2005 में संशोधित किया गया था। इस संशोधन के साथ, बेटियों को बेटों के बराबर रखा गया था, जहां तक एचयूएफ संपत्ति में सहदायिकी अधिकारों का संबंध है। नतीजतन, बेटी को सहदायिकी से जुड़े सभी अधिकार मिलते हैं, जिसमें संपत्ति के विभाजन के लिए पूछने और एचयूएफ का कर्ता बनने का अधिकार भी शामिल है।

संशोधन 9 सितंबर, 2005 को प्रभावी हुआ। हालांकि, परिवार में पैदा हुई बेटियों को ही सहदायिक अधिकार मिलते थे। विवाह के आधार पर परिवार में आने वाली महिलाओं को अभी भी केवल सदस्यों के रूप में माना जाता है। नतीजतन, वे संपत्ति विभाजन के लिए पूछने के हकदार नहीं हैं। फिर भी, जब भी विभाजन होता है, वे रखरखाव और शेयरों के हकदार होते हैं।

हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत विवाहित बेटी का अधिकार

शादी के बाद, बेटी अपने माता-पिता एचयूएफ की सदस्य नहीं रहेगी, लेकिन सहदायिक बनी रहेगी। इसलिए, वह एचयूएफ संपत्ति के विभाजन के लिए पूछने और एचयूएफ की कर्ता बनने की हकदार है, यदि वह अपने पिता के एचयूएफ की सबसे बड़ी कोपार्सनर है।

यहां तक कि एक विवाहित बेटी के मामले में भी, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके बच्चे उन शेयरों के हकदार हैं जो उसे प्राप्त होते, अगर वह विभाजन की तारीख पर जीवित होती। यदि विभाजन के दिन उसकी कोई भी संतान जीवित नहीं है, तो नाती-नातिन उन शेयरों के हकदार होंगे, जो बेटी को विभाजन पर प्राप्त होते।

हालांकि, एक बेटी अपने जीवित रहते हुए एचयूएफ संपत्ति में अपना हिस्सा उपहार में नहीं दे सकती है लेकिन वह वसीयत के माध्यम से एचयूएफ संपत्ति में अपना हिस्सा दे सकती है। यदि वह वसीयत छोड़े बिना मर जाती है, तो संयुक्त संपत्ति में उसका हिस्सा एचयूएफ के अन्य सदस्यों को नहीं मिलेगा, बल्कि उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगा।

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