रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जारी अधिसूचना के अनुसार इस समय बैंकों में लगभग ₹35000 हजार करोड़ रुपए की ऐसी जमाएं है जिनका अभी तक कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस रकम को जरूरतमंद लोगों को बांट दिया जाएगा। इस सरकारी फैसले के आधार पर ही उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनमें इन पैसों को बांटना है।

वित्त मंत्रालय और आरबीआई समय-समय पर बैंकों को अर्थव्यवस्था और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस समय बैंकों में करोड़ों रुपए की ऐसी जमा है जिनको कोई लेने वाला नहीं है। अतः आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश जारी किया है कि प्रत्येक बैंक अपने जिले में बिना दावे वाले टॉप 100 खातों का निपटान करने के लिए 100 दिनों का अभियान चलाएंगे। आरबीआई के निर्देशानुसार यह अभियान 1 जून 2023 से शुरू होगा।
100 दिनों का अभियान
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों में ऐसे खाते जिनमें पिछले 10 वर्षों से किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं हुआ है और ना ही उन पर इस समय अवधि में किसी प्रकार का क्लेम हुआ है तो बैंक इन खातों को आरबीआई की “जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता कोष” में ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार बिना क्लेम वाले 100 खातों को प्रत्येक बैंक अपने जिले में चिन्हित करने का 100 दिनों का अभियान चलाएगा।
केंद्रीकृत पोर्टल का गठन
आरबीआई ने बिना क्लेम की जमाओं के निपटान के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाने का निर्णय लिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फरवरी 2023 तक के बिना क्लेम वाली लगभग 23,000 करोड़ रुपए की राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थानांतरित कर दी थी। लगभग 10.24 करोड़ खाते से जुड़ी यह जमाएं ऐसी थीं जिनमें पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था।
बिना दावे वाली राशि
ऐसे लोग जो अपना चालू या बचत खाता बंद नहीं करवा पाए अथवा पूर्ण समय अवधि होने पर एफडी को भुनाने के लिए बैंकों को सूचित नहीं कर पाए, ऐसे भी जमाकर्ता हैं जिनकी मृत्यु हो गई है तथा उनके नाॅमिनी बैंकों में अपना दावा करने में विफल रहे, इस प्रकार के लोगों की जमा बैंकों में ऐसे ही पड़ी है जिसे अनक्लेम्ड राशि कहा जाता है।
RBI ने पहले से ही जारी कर दी थी संबंधित अधिसूचना
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले माह ही यह अधिसूचना जारी कर दी थी कि अगले तीन-चार महीनों में अनक्लेम्ड राशियों के निपटारे के लिए एक केंद्रीयकृत पोर्टल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से जमाकर्ता और नाॅमिनी बैंकों में पड़ी बिना दावे वाली जमाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।