Vivah Shagun Yojana: सरकार बेटियों की शादी के लिए दे रही 71,000 रुपये, जानिए किसे और कैसे मिलेगा लाभ

Vivah Shagun Yojana: विवाह शगुन योजना के तहत सरकार बेटियों की शादी के लिए 71 हजार रुपए की सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लाभ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सरकारें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नई योजनाएं लाती हैं।

Vivah Shagun Yojana

हरियाणा सरकार विवाह शगुन योजना के तहत लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ी महिलाओं, और अनाथ लड़कियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विधवाओं और अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार उन लड़कियों की मदद करती है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।

विवाह शगुन योजना में क्या है खास? (Vivah Shagun Yojana)

अगर दुल्हन के परिवार की आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तो सरकार 41,000 रुपये देती है। अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक विकलांग है और उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तो भी 41,000 रुपये दिए जाते हैं।

यदि दूल्हा और दुल्हन दोनों विकलांग हैं और परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तो सरकार उन्हें 51,000 रुपये देती है। इस योजना के तहत विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों को भी 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय पर 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी।

इसके लिए क्या चाहिए डॉक्यूमेंट?

हरियाणा वासी होना, परिवार की आय 1.80 लाख रुपये से कम होना, बैंक खाता और आईडी सत्यापित होना, विवाह पंजीकृत होना, और परिवार के आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज होना, ये सभी शर्तें होनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति विवाह शगुन योजना का लाभ उठाना चाहता है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए Saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां लॉग इन करने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। फिर रजिस्टर हियर पर क्लिक करने के बाद आपको एक वैलिड आईडी मिलेगी, जिससे आप योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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