अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नहीं मिलेगी ये सरकारी सुविधाएं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी मुहर

Supreme Court Decision: राम लाल जाट नाम के एक पूर्व सैनिक ने अपील की मांग की, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इसे खारिज कर दिया। साल 2017 में उन्होंने सेना से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। राजस्थान में सरकारी पदों के साथ-साथ पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अब ‘दो बच्चों’ की नीति जरूरी बताई।

Supreme Court Decision

सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपना आशीर्वाद दिया है। यह सरकारी नौकरी चाहने वाले उन आवेदकों के लिए झटका है जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। आपको बता दें कि लगभग इक्कीस साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी पर दिया फैसला (Supreme Court Decision)

राम लाल जाट नाम के एक पूर्व सैनिक ने अपील की मांग की, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इसे खारिज कर दिया। 2017 में सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त होने के बाद 25 मई, 2018 को उन्होंने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के अनुसार उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी गई। राजस्थान विभिन्न सेवाएं (संशोधन) नियम, 2001 में प्रावधान है कि यदि 1 जून 2002 या उसके बाद किसी आवेदक के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह सरकारी रोजगार के लिए योग्य नहीं होगा।

आपको बता दें कि राम लाल जाट दो से अधिक बच्चों के माता-पिता हैं।इससे पहले, उन्होंने इसे राजस्थान ऐप पर पढ़ने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि उसने अक्टूबर 2022 में अपना निर्णय सुनाते समय इस मामले में शामिल होने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति कांत की अगुवाई वाली पीठ ने घोषणा की, “पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में एक समान प्रावधान पेश किया गया था।”

साल 2003 में जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। इस धारा के तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यह धारा परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए थी। जाट की अपील को पीठ ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले में उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

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