भारत में अक्सर ओयो (OYO) होटल से जुड़ा हुआ मामला सुर्खियां बिखेरता हैं, जिसमें प्रेमी जोड़ों को पुलिस परेशान करती हैं, लेकिन साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने होटल और अन मैरेड कपल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं, जिसके बाद आपको पुलिस परेशान नहीं कर सकती हैं।
इसके अलावा अनमैरेड होने के बावजूद आपको होटल में रुम मोहय्या कराया जाएगा। कानून के तहत होटल मैनेजर आपको सही पहचान पत्र और आधार कार्ड जमा करने के बाद कमरा देने से इनकार नहीं कर सकता है।
कानून देता है इजाज़त
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी अनमैरिड कपल आपस में एक दूसरे की मर्ज़ी से शारीरिक संबध बना सकता है। इसके लिए शादी करना ज़रूरी नहीं हैं, इसके अलावा होटल किसी भी अविवाहित वयस्क को होटल कमरा देने से मना नहीं कर सकता है।
पुलिस नहीं ले सकती हैं एक्शन
आमतौर पर पुलिस अविवाहित जोड़ों को परेशान करती है, लेकिन संविधान के मुताबिक पुलिस को परेशान करने का आधिकार नहीं है। हालांकि पुलिस केवल पूछताछ कर सकती है और आपसे पहचान मांग सकती हैं। इसके अलावा पुलिस को गिरफतार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि आपको पुलिस परेशान करती हैं तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं।
होटल की भी कुछ ज़िम्मेदारियां
भारतीय कानून और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत निजता का सम्मान करना होटल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी हैं। कानून के तहत उनके निजता की हिफाज़त करना होटल की पहली ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा होटल में बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने का अधिकार स्टाफ को भी नहीं है।