अब ATM से कटे-फटे नोट निकलने पर टेंशन लेने की नहीं पड़ेगी जरुरत, इसे लेकर RBI ने बनाया नया नियम

RBI Rules for old Note Exchange: एटीएम से निकली अवैध नोट को बदलने का नियम बनाया गया है। इसके तहत, अगर आपको एटीएम से कट-फटे नोट मिलते हैं, तो आप उन्हें बदलवा सकते हैं। इससे लोगों को परेशानी से बचाने में मदद मिलेगी। यह एक सकारात्मक कदम है जो लोगों को विश्वास दिलाता है कि उनकी मनी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

RBI Rules for old Note Exchange

आजकल लोग ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वे कैशलेस लाइफस्टाइल को पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही, एटीएम का भी उपयोग करते हैं। कैसे बदलना है कटे-फटे नोट?

आरबीआई बदलेगा कटे-फटे नोट (RBI Rules for old Note Exchange)

एटीएम से कटे-फटे नोट निकलने की स्थिति में लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उन्हें आसानी से बदलवा सकते हैं। यह लेख आपको बताएगा कि आप कैसे एटीएम से निकले फटे-पुराने नोटों को बदलवा सकते हैं। बैंक आपके फटे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता।

इस नियम की विशेषता यह है कि आपको फटे नोटों को बदलवाने के लिए बैंक में लंबी कतारों में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ ही मिनटों में अपने नोट को बदलवा सकते हैं। चलिए, इस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं।

जब आप फटे पुराने नोट को एटीएम से निकालें, तो आपको उसी बैंक में जाना होगा जहां से आपने नोट निकाला है। वहां, आपको एक एप्लीकेशन भरना होगा, जिसमें आपको निकाले गए पैसों की जानकारी और एटीएम से निकली स्लिप की कॉपी अटैच करनी होगी।

अगर आपके पास स्लिप नहीं है, तो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स की कॉपी देनी होगी। इसके बाद, बैंक के हाथों हाथ आपके कटे-फटे और पुराने नोट को बदल सकेंगे। आरबीआई समय-समय पर कटे-फटे और पुराने नोटों के सर्कुलर को जारी करता रहता है, जिसके अनुसार एक बार में सिर्फ 20 नोटों को ही एक्सचेंज किया जा सकता है।

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