नौकरी और व्यवसाय वाले लोग हर साल Income Tax भरते हैं और अपनी साल भर की कमाई की जानकारी सरकार के साथ साझा करते हैं। सरकार हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारिख निर्धारित करती है। अगर समय रहते Income Tax Return नहीं जमा किया गया तो इसके लिए आपको अपनी जेब से अधिक पैसे खर्च की ज़रूरत पड़ती है।
अगर आप भी Income Tax Return भर कर रिफंड पाना चाहते हैं तो सरकार की गाइडलाइन पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको इसका पछतावा हो सकता है। एक नियम के मुताबिक आपको Income Tax Return भरने पर रिफंड नहीं मिलता है। इसके लिए क्या कहता है नियम आईए जानते हैं।
थोड़े समय बाद आता है रिफंड
यदि कोई व्यक्ति Income Tax Return भरता है तो सरकार द्वारा उसके रजिस्ट्रेड मोबाईल नंबर या इमेल पर जवाब आता है कि आपको कितना रिफंड मिलेगा। आपका जोभी रिफंड बनता है तो इनकम टैक्स के ज़रिए आपके आकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग में एक ऐसा नियम भी है, जिसके बाद आपको कोई भी रकम नहीं दी जाती है।
ऐसा होने पर नहीं मिलेगा रिफंड
आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट Tax2Win पर दी गई जानकारी के अनुसार अगर इनकम टैक्स की गणना के हिसाब से आपका रिफंड 100 रुपये या उससे कम बनता है तो आपको कोई भी राशी नहीं मिलती हैं।
बल्कि ये राशी अगले साल के लिए एडजस्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लिजिए की आपका रिफंड 80 रुपये बना तो ये अमाउंट आपके अगले फाइनेनशियल ईयर में एडजस्ट हो जाता है और जब आप अगले साल Income Tax Return फाइल करेंगे तो दोनों साल की राशी मिलाकर अमाउंट आपके खाते में भेज दिया जाता है।