अब कैश में भूलकर भी न करें ये 5 लेन-देन, वरना घर पहुंच जाएगा Income Tax का नोटिस, जानिए इसके नियम

Income Tax Department Rule: इनकम टैक्स का डर हर उस इंसान को होता है जो अपनी कमाई को दबाकर रखना चाहता है। बैंक में पैसा रखने से इनकम टैक्स की नजर उस अकाउंट पर रहती है लेकिन घर में दबा पैसा इंसान किसी को नहीं बताता है। उसी दबे पैसे को काला धन कहते हैं। लेकिन फिर भी लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह इनकम टैक्स की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है और उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है। अगर आप भी इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।

Income Tax Department Rule

देश में आज भले डिजिटल पेमेंट का रिवाज तेजी से चल रहा हो लेकिन फिर भी बहुत से लोग नकदी पैसा देना और लेना चाहते हैं। कुछ लोग नकद लेन-देन आयकर विभाग की नजरों से बचने के लिए भी करते हैं। हालांकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन पर अपनी नजर बनाए हुए है। चलिए आपको बताते हैं ऐसा कैसे होता है?

आपकी इन हकतों पर इनकम टैक्स की है नजर (Income Tax Department Rule)

हम आपको ऐसे 5 हाई वैल्यू कैश ट्राजेक्शन के बारे में जानकारी देंगे जिनपर आयकर विभाग की नजर रहती है। ऐसे ट्रांजेक्शन की जानकारी संबंधित विभाग को आयकर विभाग देती है। ऐसे में अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है।

1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, अगर एक वित्त वर्ष में आप 10 लाख रुपये से ज्यादा का कैश जमा करते हैं तो बैंक इसकी सूचना आयकर विभाग को देता है। अगर आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये जमा कराते हैं तो नोटिस आ जाता है।

2. एक वित्त वर्ष में अगर कोई एक या एक से अधिक एफडी में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करता है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संबंधित संस्था नोटिस भेज देता है।

3. अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उस समय 30 लाख या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन किया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को भी इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी अनिवार्यता है। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजेक्शन के कारण आयकर विभाग पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकता है।

4. कैश में एक लाख रुपये या इससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने पर भी आयकर विभाग को संज्ञान देना होता है। अगर किसी वित्त वर्ष में आप 10 लाख या उससे ज्यादा का भुगतान करते हैं तो भी आयकर विभाग सवाल कर सकता है।

5. अगर आप नकद देकर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदते हैं तो भी आयकर विभाग आपसे आपकी कमाई का स्रोत पूछ सकता है। वैसे कोई व्यक्ति 10 लाख या उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन शयेर करता है तो भी नोटिस आ जाता है।

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