Traffic Challan Rules: बाइक और स्कूटर चलाने वाले हो जाएं सावधान, अब इस गलती की वजह से देना पड़ेगा 25,000 रुपये जुर्माना

Traffic Challan Rules: आजकल युवाओं में टू व्हीलर मार्केट से खरीदने के बाद उसको मोडिफाई कराते हुए अपने मन मुताबिक डिजाइन देने के बाद चलाने का शौक है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें क्योंकि ये काम आपको मुश्किल में डाल सकता है।

Traffic Challan Rules

दरअसल, पुलिस ऐसे बाइक का ढूंढकर ढूंढकर चालान काट रही है जिसे मोडिफाई किया गया है। चालान 25 हजार तक का हो सकता है। आईए बताते हैं कि मोडिफाई कराते समय आपको कौन सी गलती भारी पड़ सकती है।

फैंसी नंबर प्लेट

आजकल युवाओं में लेटेस्ट बाइक रखने के साथ ही ये भी शौक है कि उनका जो नंबर प्लेट हो वो यूनिक हो। उनके नंबर प्लेट जैसा या मिलता जुलता उनके शहर में न मिले या मिले तो मुश्किल से मिले, लेकिन गाड़ियों में किसी भी तरह का फैंसी नंबर प्लेट लगाना गैर-कानूनी है।

सरकार नंबर प्लेट की शीट पहले से ही तय कर के रखती है। आपके नंबर प्लेट पर लिखे अंक साफ और स्पष्ट दिखने चाहिए तथा साधारण तरीके से लिखे होने चाहिए। आप हमेशा आरटीओ द्वारा अधिकृत नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करे नहीं तो हर्जाना देने को तैयार रहें।

मॉडिफाई पर चालान का रेट हाई

बाईक या स्कूटर का मोडिफिकेश गैर कानूनी है। आजकल ट्रैफिक पुलिस मोडिफाइट मोटरसाइकिल का चालान कर रही है। जुर्माने में आपको बड़ी रकम देनी पड़ सकती है। ये भी संभव है कि आपकी बाईक जब्त कर दी जाए।

आवाज वाले साइलेंसर पर जुर्माना

युवाओं में सड़क पर बाइक को उड़ाते हुए हॉर्न के रुप में अलग अलग आवाज का प्रयोग करने का चलन है। ये भी मोडिफिकेशन के द्वारा ही होता है. तेज आवाज वाले हार्न से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए ट्रेफिक पुलिस ऐसे हॉर्न वाले बाइक को पकड़कर मोटा चालान वसूलती है।

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