नियमों का उल्लंघन करना इस सरकारी बैंक को पड़ा महंगा, इनकम टैक्स विभाग ने लगाया 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर आयकर विभाग की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। पूरी अर्थव्यवस्था के आय व्यय के आंकड़ों पर पैनी नजर रखने वाले इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में एक सरकारी बैंक पर ₹564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या संबंधित बैंक के ग्राहकों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा?

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आज के आलेख में हम आपको इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई के पीछे के कारणों की वास्तविक जानकारी से रूबरू करवाएंगे, ताकि हर ग्राहकों को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए आगे इस लेख में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इनकम टैक्स विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना ठोका है।

आयकर विभाग ने बैंक ऑफ़ इंडिया पर लगाई पेनाॅल्टी

इस विषय में आयकर विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बाद बैंक जुर्माने के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील के माध्यम से केंद्र में अपील करने जा रहा है। यद्यपि बैंक ने इस विषय में स्टॉक मार्केट को सूचित कर दिया है।

तथ्यात्मक व कानूनी आधार पर काम हो सकती है पेनाॅल्टी

बैंक ऑफ़ इंडिया के मुताबिक उन्हें आशा है की तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर उनके जुर्माने की राशि कम कर दी जाएगी। बैंक ने यह स्पष्ट किया कि आयकर विभाग की इस कार्रवाई का असर बैंक की वित्तीय गतिविधियों पर नहीं पड़ेगा। साथ ही बैंक ने शेयर बाजार को सूचित करते हुए कहा कि उन्हें 2018-19 के एसेसमेंट ईयर का आयकर विभाग द्वारा आदेश मिला है जिसके अंतर्गत धारा 270 ए में निहित नियमों का उल्लंघन होने के कारण 564.44 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर

आयकर विभाग की इस दंडात्मक कार्रवाई से बैंक के ग्राहकों अथवा बैंकिंग गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। बैंक द्वारा की गई अपील पर अब आयकर विभाग यह तय करेगा कि बैंक को कितनी जमाने की राशि का भुगतान करना होगा।

RBI के नियमों का किया उल्लंघन

RBI के के नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरुप बैंक ऑफ़ इंडिया पर 1.4 करोड रुपए का जुर्माना लग चुका है। इसी प्रकार इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर 13.60 लाख रुपए वह बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जा चुका है।

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