Income Tax Cash Rules: भारत में अरबों रुपये का रोज़ाना ट्रानजेक्शन किया जाता है. हालांकि डिजिटल की दुनिया में आज भी कई लोग हैं, जो बैंक के ज़रिए नहीं बल्कि कैश से लेन देन करना पसंद करते हैं. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि आप अपने घर में कितना कैश पैसा रख सकते हैं.
कोरोनो महामारी के बाद से भारत में लोगों ने डिजिटल पेमेंट को अपनाया, लेकिन कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए आज भी कैश में लेन देन कर रहे हैं. जो उन्हें महंगा भी पड़ सकता है. आईए इस लेख में जानते हैं कि आप कितना अपने घर में कैश रख सकते हैं.
कैश रखने की नई गाइडलाइन
दरअसल आरबीआई ने बाताया है कि आप अपने घर में जितना मर्ज़ी चाहे उतरा कैश रख सकते हैं, लेकिन इन कम टैक्स के पूछे जाने के बाद आपको अपने पैसे का सोर्स बताना होगा और साथ आईटीआर डिक्लेरेशन भी दिखाना होगा, ऐसा करने पर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.अगर आप सरकार को टैक्स जमा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको परेशानी हो सकती है. अगर आप जांच में पकड़े जाते हैं तो आप 137 प्रतिशत तक टैक्स वसूला जा सकता है.
कैश निकालने का क्या है नियम
बैंक से कैश निकालने के नियम सेंट्रल ऑफ डायरेक्ट के मुताबिक आप एक बार में 50 हज़ार से तक कैश निकाल सकते हैं. इससे ज्यादा रकम निकालने के लिए आपको पैन कार्ड की फोटो कॉपी बैंक में जमा करनी होगी.
आयकर विभाग के अधिनियम धारा 194N के तहत अगर आप एक साल में 20 लाख रुपये से अधिक रकम निकालते हैं तो अपको टीडीएस (TDD) देना पड़ेगा.जिन लोगों ने टीडीएस फाइल किया है उनलोंगो को थोड़ा राहतक मिल जाती है. अगर आप साल में 1 करोड़ से अधिक पैसे निकालते हैं तो आपको 2 प्रतिशत टीडीएस फाइल करना पड़ेगा.