High Court Decision: अब पिता की ऐसी संपत्ति में बेटे को नहीं मिल सकता हक, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

High Court Decision: अक्सर हम सुनते आए हैं कि पिता की प्रॉपर्टी पर उनके बच्चों का हक होता है। ऐसा होता भी है, पिता के पास जो भी संपत्ति होती है वो उनके बच्चों को ही मिलती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह इसी बात पर निर्भर हैं तो ये खबर आपको परेशान कर सकती है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, जिसके अनुसार, ‘पिता द्वारा अर्जित संपत्ति में बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।’

High Court Decision

हिंदू परिवार कानून बेहद पेचीदा और जटिल होता है। इसकी तुलना किसी गहरे जलाशय की जाए तो गलत नहीं होगा। अब ऐसी ही एक खबर संपत्ति को लेकर आई है चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। साथ ही इस बात को भी विस्तार से बताएंगे कि स्वअर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अंतर क्या होता है?

पिता की संपत्ति पर संतान का कितना हक? (Property Law)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बेटा भले ही शादीशुदा हो या अविवाहित उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह माता-पिता की संपत्ति या मकान में रहे। यह किसी भी स्थिति में मिताक्षरा कानून में पुरखों को यह अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीए अरुणाचल मुदलियार बनाम सीए मुरुगनाथ मुदलियार के मामले में इसी के तहत फैसला सुनाया था। मिताक्षरा कानून के मुताबिक, पिता को यह पूरा अधिकार होता है कि वह खुद के द्वारा अर्जित संपत्ति किसी को भी दे। उसमें उसके पुरुष उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है।

मिताक्षरा कानून के विश्लेषण में यही कहा जा सकता है कि पुत्र का पिता एवं दादा की संपत्ति पर अधिकार जन्म से ही हो जाता है। पैतृक संपत्ति के मामले में वह पिता पर निर्भर होता है या उनके जरिए उनका अधिकार तो पिता वर्चस्व होता है जो उनके ही हित में होता है। इसलिए पिता अपनी अर्जित संपत्ति का क्या करते हैं, इस पर उनके फैसले से पुत्र को संतुष्ट होना होगा।

फैसले में स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति के बारे में कहा गया है, जबकि परिवार या संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटे का उतना ही अधिकार होगा, जितना कि पिता का है। भारत में हिंदू परिवार कानून का ढांचा बहुत जटिल है और इसमें कई तरह की बारीकियां हैं। यहां बात हो रही है स्व-अर्जित संपत्ति और परिवार की संयुक्त संपत्ति में अंतर और इसे आत्मसात करने की।

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