बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार दे रही 25,000 रुपये, जानिए किसे और कैसे मिलेगा इसका लाभ

Government Scheme for Daughters: बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कैसे करें, इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री कंन्या सुमंगला योजना’ में, बेटियों को 12वीं तक की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

Government Scheme for Daughters

इस स्कीम में, बेटियों के परिवार को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद 6 किस्तों में दी जाती है। यह राशि पहले 15 हजार रुपये थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार इसकी वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। सरकारी स्कीम में बेटियों के लिए क्या है, चलिए आपको बताते हैं।

सरकार करेगी बच्चियों की मदद (Government Scheme for Daughters)

इस स्कीम के तहत, पहली किस्त बेटी के जन्म के समय मिलती है। पहले 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 5,000 रुपये मिलेंगे। एक साल के टीकाकरण के पूरा होने पर और पहली कक्षा में दाखिले के समय भी धनराशि दी जाएगी।

छठवीं में आने पर 3,000 रुपये और 9वीं कक्षा में जाने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं में पास होने पर या फिर दो साल के किसी डिप्लोमा को पूरा करने पर 7,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इस प्रकार कुल 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी, जो सीधे बेटी के खाते में जमा की जाती है।

किन लोगों को मिल सकती है ये सुविधा?

इस स्कीम के अंतर्गत, लाभार्थी परिवार की सालाना आय की सीमा 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का निवासी होना और स्थायी निवास पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल आदि की जरूरत होगी। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा दो बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा।

अगर किसी महिला को जुड़वा बेटियां हैं और तीसरी भी बेटी है, तो उसे योजना के लाभार्थी माना जाएगा। अनाथ बेटी को गोद लिया हो तो जैविक और कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को समाहित करके मैक्जिमम दो बेटियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको https://mksy.up.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर नागरिकों को सेवा पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपना आवेदन ऑफलाइन बीडीओ, एसडीएम, प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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