Government Scheme: भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार भी आम लोगों के लिए कई स्कीम चलाती है। वहीं, अब हरियाणा सरकार भी बीमार लोंगों के लिए एक स्कीम लेकर आई है। अब मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत चिकित्सा आधार दिखाने पर सहायाता राशि मुहैया कराई जाएगी। खास बात ये है कि के ये राशी आपके सीधा बैंक अकाउंट तक पहुंचा दी जाएगी।
इस स्कीम पर बात करते हुए रेवाड़ी जिले के डीसी ने बताया कि इस योजना में यदि कोई इंसान बीमार पड़ता है और उसका इलाजा आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं हैं तो इसके बावजूद भी लाभार्थी को मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का लाभ मिलेगा।
डीसी ने किया बड़ा खुलासा
बता दें कि इस योजना के तहत जिला स्तरीय समिति का गनठ भी किया जा चुका है जिसमें सांसद, संबंधित विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद और नगर निगमों के अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और नगर मजिस्ट्रेट शामिल किए गए हैं।
इस योजना के लाभ के बारे में बात करते हुए डीसी ने कहा कि जैसे ही कोई वयक्ति सहायाता प्राप्त करने के लिए वेबसाईट पर आवेदन भरेगा, वैसे ही आवेदान एमपी, एमएलए, अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष या एमसी अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा।
10 लाख तक की अधिकतम राशि
इसके बाद जनप्रतिनिधी 5 दिन के भीतर ही आवेदान डीसी ऑफिस भेजेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और मेडिकल दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सिविल सर्जन के पास भेजा जाएगा। इलाज के खर्च का 25 प्रतिशत मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के रूप में मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए अधिकतम राशि 10 लाख रुपये तय की गई है। हालांकि लाभार्थी वितिय वर्ष में सिर्फ एक ही बार योजना का लाभ उठा सकता है।