बैंक खाते में कितना पैसा रखना सुरक्षित माना जाता है? ताकि बैंक डूबने पर भी पैसों का नुकसान ना हो, जानिए पूरी डिटेल

वर्तमान समय में लगभग हर व्यक्ति खाते का इस्तेमाल करता है और अपनी बचत को अपने बैंक अकाउंट में जमा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाते में कितना पैसा रखना सुरक्षित है? या बैंक के डूब जाने या दिवालिया हो जाने के बाद भी किस तरह से आपका एक पैसे का नुकसान भी नहीं होगा? यदि आप नियत अमाउंट से ज्यादा पैसे जमा करेंगे तो बैंक डूबने के साथ-साथ आपकी रकम भी डूब सकती है।

Bank Account

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा जनधन खाता खोलने की योजना चलाई गई थी। इसके बाद लगभग देश के हर व्यक्ति के पास अपना खता हो गया था और इस योजना के तहत लगभग 45 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके लिए अपने खाते में कितने पैसे रखना सुरक्षित है?

यह बात हम सभी जानते हैं कि कोई भी बैंक जल्दी नहीं डूबता या जल्दी दिवालिया नहीं होता। लेकिन ऐसा कई बार देखने को भी मिला है कि बैंक के दिवालिया हो जाने की नौबत आई है। कुछ वर्ष पहले यस बैंक के दिवालिया होने का मामला सामने आ चुका है। आज के आलेख में हम आपको बैंक में सुरक्षित जमा से संबंधित जानकारी से अवगत कराएंगे।

कितनी रकम की गारंटी लेते हैं बैंक?

यदि आप भी बैंक के खाते में पैसा जमा करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे की आपात स्थिति में कितना पैसा वापस लौटने की जिम्मेदारी बैंकों की होती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा 161 के तहत बैंक में किसी भी रूप में जमा आपके पैसों पर ₹500000 तक की गारंटी बैंक की होती है।

इससे ज्यादा पैसा यदि बैंक में जमा है तो बैंक के नुकसान की स्थिति में या बैंक के डूब जाने की स्थिति में वह पैसा भी डूब जाएगा। रिजर्व बैंक का डिपाजिट इंश्योरेंस एक क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपके 5 लाख रुपए तक के रकम की गारंटी लेता है।

खाता हो या एफडी गारंटी सिर्फ 5 लाख

बैंक द्वारा आपके ₹500000 की गारंटी दी जाती है। लेकिन यदि एक ही बैंक में आपके बहुत सारे खाते हैं तो सबको मिलाकर आपको 5 लाख के रकम की ही गारंटी दी जाएगी, चाहे आपका पैसा सेविंग अकाउंट में हो, चालू खाते में हो या एफडी में हो। कुल मिलाकर केवल 5 लाख की गारंटी बैंक द्वारा दी जाती है।

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