Supreme Court: विदेश के अलावा एकस्ट्रा मैरिटयल अफेयर का मामला अब भारत में भी आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें देखने को मिलता है कि शादी के बाद भी पार्टनर दूसरे से शारीरिक संबध बनाते हैं। आए दिन ऐसी खबरो से हम रूबरू होते रहते हैं. कई बार इस तरह के संबध के चलते पार्टनर डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं।
हालांकि अब सुप्रिम कोर्ट ने शादी शुदा होने के बाद भी संबध बनाने को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है। पहले शादी शुदा होने के बाद किसी तीसरे के साथ शारीरिक संबध बनाना अपराध माना जाता था, लेकिन अब नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं।
सुप्रिम कोर्ट ने किया बड़ा बदलाव
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने IPC के सेक्शन 497 को रद्द किया है, इस सेक्शन में एकस्ट्रा मैरिटयल अफेयर को अपराध माना जाता था, लेकिन अब शादीशुदा होने के बाद आप किसी और के साथ भी संबध बना सकते हैं। अब कानून की नज़र एकस्ट्रा मैरिटयल अफेयर अपराध नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या दूसरा पार्टनर एकस्ट्रा मैरिटयल अफेयर होते हुए देखता रहे और वह कुछ नहीं कर सकता है? इस सवाल का भी जवाब सु्प्रीम कोर्ट ने दिया है कि एसी स्थिती में आप क्या कर सकते हैं।
इस विषय पर मीडिया से बात करते हुए सु्प्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा ने कहा है कि अगर कोई पार्टनर दूसरे के साथ संबध बनाता है तो आप ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर को तलाक दे सकते हैं, क्योंकि अब कानून में एकस्ट्रा मैरिटयल अफेयर अपराध नहीं है।
आप किसी के साथ भी संबध बनाने के लिए आज़ाद है। जानकारी के लिए बता दें कि आईपीसी की धारा 497 के तहत पहले एकस्ट्रा मैरिटयल अफेयर करने के बाद पुरुषों को ही सज़ा का प्रावधान था। महिलाओं को इसमे दोषी नहीं माना जाता था।