New Income Tax Slab: वित मंत्री ने 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में आम नागरिकों के हित में बड़ा काम किया है। अब नए सलैब के अनुसार यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपये सलाना है तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। साल 2020 में शुरू कि गई व्यवस्था कुल 7 स्लैब में रखा गया है।
अब आपको 0 से 2.5 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 2.5 लाख से 5 लाख तक 5 फीसदी तो वहीं 5 से 7.5 लाख तक 10 फीसदी, 7.5 लाख से अधिक 15 फिसदी, 10 लाख से अधिक 20 फिसदी, 12 लाख से अधिक 25 फिसदी, जबकि 15 लाख से अधिक 30 फिसदी टैक्स सरकार को जमा करना होगा।
7.5 लाख रुपये सलाना सैलरी पर टैक्स
चार्टड अकाउंटेट संतोष मिश्रा के मुताबकि अगर बिजनेस के मामले में 7.5 लाख कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जबकि अगप आप 7.5 लाख सलाना वेत पाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। इसके बाद 3 से 6 लाख पर (टैक्सेबल इनकम तीन लाख) पांच फिसदी के हिसाब से 15 हज़ार देने होंगे। इसके अलावा 6 से 9 लाख आय पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा। टैक्सकर्ता चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी अर्थव्यवस्था में बना रह सकता है।
आपको 45 हज़ार रुपये इनकम टैक्स के अनुसार 800 रुपये देने होंगे। ऐसे में 9 लाख की सलाना कमाई पर आपको 45800 टैक्स के रूप में रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इस लिहाज़ से नई कर व्यवस्था पर 9 लाख की कमाई पर आपको 60 हज़ार रुपये इनकम टैक्स देना होगा।
इसके अलावा अगर कोई 12 लाख रुपये सलाना कमाता है तो कुल मिलाकर 93600 रुपये टैक्स देने होंगे। वहीं अगर कोई 15 लाख से अधिक कमाता है तो उसे पुराने और नए टैक्स रिजीम के तहत 20 फिसदी का टैक्स देना पड़ता है।