पंजाब नेशनल बैंक द्वारा खाताधारकों के खाते में पर्याप्त राशि न होने पर ₹10 से अधिक जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक डेबिट कार्ड तथा प्रीपेड कार्ड संबंधी नियमों में भी बदलाव करने वाला है, जिस वजह से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।
अगर आपके पास भी पंजाब नेशन बैंक का खाता है और आप उसका एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह जानना जरुरी है कि आपको क्यों जीएसटी देना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक के हर ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गलतियों की वजह से उन्हें जीएसटी देना पड़ सकता है तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं।
इन खाताधारकों पर लगेगा जीएसटी
पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए एक नई सूचना जारी की गई है जिसके तहत जो खाताधारक अपने खाते में पर्याप्त राशि नहीं रखेगा तथा पर्याप्त राशि ना होने के बावजूद यदि वे एटीएम से पैसों की निकासी करता है तो ऐसे में बैंक द्वारा अपर्याप्त बैंक बैलेंस पर निकासी करने के दौरान ₹10 से भी अधिक जीएसटी लगाया जाएगा।
हालांकि हर बैंक द्वारा सभी खाताधारकों को यह जानकारी दी जाती है कि वह अपने खाते में एक निश्चित राशि को नियमित करें ताकि बैंक द्वारा निकासी पर एवं वित्तीय लेनदेन पर किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के कई खाताधारक इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
इसी वजह से बैंक ने यह जानकारी दी है कि बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस ना होने के बावजूद यदि एटीएम से पैसों की निकासी की जाती है पर बैंक द्वारा उस पर ₹10 से भी अधिक जीएसटी लगाया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 1 मई 2023 से पर्याप्त बैलेंस न होने पर खाते से पैसे की निकासी पर ₹10 से अधिक जीएसटी का नियम लागू किया जाएगा।
पंजाब नेशनल बैंक डेबिट तथा प्रीपेड कार्ड में भी बदलाव
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा डेबिट कार्ड तथा प्रीपेड कार्ड में भी बदलाव किए जाएंगे जिसके तहत यदि कोई भी पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शॉपिंग पर बैंक के डेबिट कार्ड या पीओएस कार्ड का इस्तेमाल भुगतान के लिए करता है और यदि उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो ऐसे में ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी तथा बार बार ट्रांजैक्शन करने के दौरान बैंक द्वारा पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा बैंक द्वारा सालाना मेंटेनेंस फीस में भी बदलाव किया जाएगा।
यदि ट्रांजैक्शन फेल होती है तो ऐसे में कस्टमर क्या करें?
- पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को पर्याप्त बैलेंस ना होने पर पैसों की निकासी करने पर ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने को कहा है-:
- यदि किसी ग्राहक द्वारा बैंक खाते में प्राप्त बैलेंस ना होने पर भी एटीएम द्वारा पैसों की निकासी की जाती है तो उस पर ₹10 से अधिक जीएसटी लगाया जाएगा।
- ऐसी समस्या होने पर ग्राहक बैंक को विफल ट्रांजैक्शन की सूचना दे सकता है तथा इसके बाद 7 दिनों के अंदर आपके समस्या का समाधान किया जाएगा।
- इसके अलावा यदि बैंक द्वारा ग्राहक की पैसों की निकासी समस्या के 30 दिन के अंदर तक समाधान नहीं किया जाता है तो ऐसे में बैंक द्वारा विलंब हेतु ₹100 प्रतिदिन मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- विफल ट्रांजैक्शन की निकासी की शिकायत दर्ज के लिए ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक के हेल्पलाइन नंबर 0120-2490000, 18001802222 या 1800 103 2222 पर संपर्क करके अपनी समस्या बता सकता है।