Indian Railways: ट्रेन में सफर करते समय कभी नहीं ले जा सकते ये फल, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Indian Railways: भारत में एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है। जब हम दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो भारतीय रेलवे का स्थान चौथे नंबर पर आता है। यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में भारतीय रेलवे एक अग्रणी भूमिका निभाता है। अतः यात्रियों के सफर के लिए भी कई तरह के नियम बनाए जाते हैं और यात्रा कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए रेलवे के इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।

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क्या आप जानते हैं कि रेल में यात्रा करते समय हमें कौन सी चीज साथ लेकर जानी चाहिए और कौन सी नहीं? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आज के आलेख में हम आपकी इस शंका का समाधान करेंगे।

प्रतिबंधित चीज़ें

रेलवे के प्रमुख नियमों के बारे में बात करें तो स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील केमिकल, पटाखे, तेजाब, दुर्गंध युक्त चीजें जैसे चमड़ा या गीली खाल, ग्रीस, सिगरेट व बारूद इत्यादि ट्रेन में ले जाना सख्त मना है। इसके अलावा फलों के लिए भी एक नियम है जिसके तहत यह कहा जाता है कि ट्रेन में कौन सा फल ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों के लिए दंड का भी प्रावधान है

शराब पर भी है सख्त प्रतिबंध

यदि कोई भी यात्री ट्रेन में शराब लेकर जाता है और पकड़ा जाता है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक उस यात्री पर रेलवे अधिनियम1989 की धारा 165 के तहत सख्त कानून बनाया गया है जिसके मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति ट्रेन अथवा रेलवे परिसर में नशीले पदार्थ का सेवन करता है या नशे की हालत में उपद्रव मचाते हुए पाया जाता है तो उसका टिकट तत्काल रद्द किया जा सकता है।

यही नहीं अगर यात्री रेलवे पास धारक है तो उसका पास भी रद्द किया जा सकता है। नियम के मुताबिक दोषी पाए जाने पर यात्री को 6 महीने तक की जेल और ₹500 जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

यात्रा के दौरान प्रतिबंध मुक्त चीजें

रेलवे नियमों में यह भी बताया जाता है कि सफर करते समय किन-किन सामानों को ले जाने में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। रेलवे नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में अपने साथ ट्रंक, सूटकेस, बॉक्स आदि ले जा सकते हैं जिनका साइज 100 सेंटीमीटर* 60 *25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति अपने साथ अपने पालतू जानवर को ले जाना चाहता है तो रेलवे द्वारा इसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं और एसी फर्स्ट क्लास की टिकट वालों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति घोड़े या बकरे जैसे कुछ जानवरों को ले जाने की अनुमति चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।

नियम के मुताबिक ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाना सख्त मना है और यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो मानकों को ध्यान में रखते हुए सिलेंडर ले जाया जा सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रेलवे स्वयं कई प्रकार की सुविधा भी प्रदान करती है।

इस फल को साथ ले जाने पर है मनाही

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक एक ऐसा फल है जिसे ट्रेन में साथ ले जाने में प्रतिबंध लगाया गया है जो है सूखा नारियल। यात्री सूखे नारियल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फल ट्रेन में ले जा सकते हैं। दरअसल सूखे नारियल के बाहर के हिस्से जो कि घास के समान होते हैं, उसे ज्वलनशील माना जाता है। इस हिस्से में आग लगने की आशंका बढ़ जाती है इसीलिए इस फल को ट्रेन में ले जाना माना है।

नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का है प्रावधान

भारतीय रेलवे द्वारा निर्देशित गाइडलाइन और नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार यदि ट्रेन में प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ कोई भी यात्री यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध रेलवे को एक्शन लेने की स्वतंत्रता है।

ऐसी स्थिति में यात्री पर ₹1000 का जुर्माना व 3 साल की सजा या फिर दोनों ही चीजें लागू हो सकती हैं। अगर किसी प्रतिबंधित सामान के कारण रेलवे संपत्ति को कोई भी हानि होती है तो उसका खर्च भी दोषी यात्री को ही उठाना पड़ेगा।

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