ट्रेन में सामान चोरी होने पर क्या करें? जानिए रेलवे से कैसे प्राप्त करें मुआवजा? करना होगा ये आसान काम

मान लीजिए आप भारतीय रेलवे से सफर कर रहे हैं और ट्रेन में आपके पास कुछ कीमती सामान हैं, आपने उसे अपने पास संभाल कर रखा है। लेकिन रात को और सुबह जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि वह चोरी हो गया है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए?

Luggage Stolen in Train

अधिकतर लोग टीटी के पास जाएंगे और कंप्लेन लिखवाएंगे। इसके अलावा रेलवे पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला आपका सामान। तब आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? शायद इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं।

हम आपको यह बता दें कि आप एक उपभोक्ता हैं, एक कंज्यूमर हैं और रेलवे सर्विस प्रोवाइडर की आपके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रेलवे की इन जिम्मेदारियों को फिक्स कर सकते हैं और उनसे कंपनसेशन ले सकते हैं।

तो आप जब भी रेलवे के पास जाएंगे अपने सामान की चोरी होने की बात को लेकर तो वो आपसे पलड़ा झाड़ लेंगे। क्योंकिं रेलवेज एक्ट 1989 के अंडर सेक्शन 100 के तहत अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता हैं तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है।

लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता हैं तो रेलवे को इसका मुआवजा देना होगा। बस इस के लिए आपको कुछ काम करने होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या-क्या काम करना होगा? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं।

ट्रेन में सामान चोरी होने पर क्या करें?

सबसे पहले तो RPF से इसकी शिकायत करें। इस के लिए आपको चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कितना सामान था, क्या सामान था, आदि। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमे सारी डिटेल्स देनी होगी। उसमे लिखा होता हैं कि छह महीने में अगर आपका सामान नहीं मिला तो यात्री को हक़ होगा कि वो इसके बाद कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत दर्ज करा सकता हैं। यात्री यानी कि उपभोक्ता की शिकायत पर रेलवे को यात्री के चोरी हुए सामान के हिसाब से उसको मुआवजा देना होता हैं।

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