किराएदार किस स्थिति में मकान मालिक की संपत्ति पर कब्जा कर सकता है? जानिए इस पर कानून क्या कहती है?

आये दिन संपत्ति को लेकर विवाद जैसे विरासत, कब्जे, किराए, संपत्ति की बिक्री आदि की खबरें सुर्खियों में नजर आती है। एक मालिक और एक किराएदार के बीच जो विवाद होता है, वह सबसे अधिक भ्रमित करने वाला होता है। ऐसे कई मामले हैं, जब किरायेदार को मालिक द्वारा या मालिक को किराएदार द्वारा परेशान किया जाता है। दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए, भारतीय कानून ने दोनों पक्षों के लिए कुछ नियमों और विनियमों का प्रस्ताव किया है।

Tenant And Landlord

कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या एक किराएदार किराये के मकान पर अपना अधिकार जमा सकता है। तो हम आपको बता दें कि किराएदार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से मकान मालिक मुश्किल में पड़ सकते हैं। जब भी कोई मकान मालिक किराएदार को संपत्ति किराए पर देता है, तो दोनों के बीच एक रेंटल एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से शामिल दोनों पक्षों के लिए नियम और शर्तें स्पष्ट होती हैं।

किरायेदार स्वामित्व का दावा कर सकता है

अब अगर कोई किराएदार बहुत लंबे समय से किसी मकान या किसी प्रॉपर्टी में रह रहा है। वह वास्तव में घर के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा होता है, अन्यथा आम तौर पर एक किरायेदार स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, भले ही वह वहां 30 वर्षों से रह रहा हो या नहीं।

एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत किराएदार स्वामित्व का दावा कर सकता है, जिसे प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। इसके तहत, इस बात की पूरी संभावना है कि मकान मालिक से किराएदार को कब्जा मिल सकता है। किसी संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे के निम्नलिखित मानदंड हैं, जिन्हें किसी भी किराएदार द्वारा पूरा किया जाना है यदि वह संपत्ति के स्वामित्व के लिए दावा करना चाहता/चाहती है। स्वामित्व को मकान मालिक से किराएदार को हस्तांतरित किया जा सकता है, अगर उसके द्वारा निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाते हैं।

इन शर्तों के अनुसार किरायेदार मकान मालिक की संपत्ति पर कर सकता है दावा

इसके अनुसार, संपत्ति पर दावा करने के लिए किराएदार की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी संपत्ति के रूप में। ऐसी घटनाएं होनी चाहिए, जहाँ किराएदार ने संपत्ति के मालिक के रूप में प्रभुत्व को निष्पादित किया हो।

किराएदार को स्वामित्व अधिकार का दावा करने के लिए, मूल मालिक की 12 साल तक अनुपस्थिति होनी चाहिए। इसके अनुसार यदि किराएदार ने मूल मालिक की अनुपस्थिति में संपत्ति पर 12 वर्षों तक शासन किया है, और इस कार्यकाल के दौरान कब्जा वितरित नहीं किया गया था। फिर किराएदार को संपत्ति से आगे निकलने का पूरा अधिकार है।

किराएदार ने संपत्ति पर कुछ निर्माण, संशोधन आदि किए होंगे। यह आगे संपत्ति पर किरायेदार के एकमात्र स्वामित्व को साबित करता है और उसे संपत्ति के स्वामित्व के लिए दावा करने का अधिकार देता है।

इस मानदंड को पूरा करने के लिए, किराएदार को बाहरी दुनिया के सामने लगभग 12 वर्षों से संपत्ति पर अपना अस्तित्व साबित करना होगा। यह संपत्ति के लिए एक सीमा बनाकर, संपत्ति में कुछ अतिरिक्त और सुधार करके, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने आदि द्वारा किया जा सकता है। पड़ोसियों के साथ बातचीत के लिए विशेष उल्लेख, क्योंकि यह वास्तव में आपको स्वामित्व का दावा करने में मदद करता है।

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