भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, वरना आयकर विभाग पड़ सकता है पीछे, फिर खंगाला जाएगा सभी रिकॉर्ड

देश के हर नागरिक के लिये आयकर के नियमों का पालन करना उनका कर्तव्य भी है और ये उनके लिये जरूरी भी है। ये जरूरी है कि नियमों के मुताबिक हर नागरिक इनकम टैक्स का रिटर्न भरे। बिना इनकम टैक्स रिटर्न भरे, किसी भी तरह का लोन मिलना मुमकिन नहीं है।

Income Tax Notice

क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपकी कुछ गलतियां आपको आयकर विभाग की नजरों में ला सकती है और इसके बाद आपको भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। यहां तक कि आपके कार्यालय या घर पर आयकर की छापेमारी भी हो सकती है। आइये जानते हैं इन गलतियों के बारे में….

1. ITR भरते वक्त की गयी गलती

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कोई गलती कर देते हैं, जैसे गलल जानकारी भार देना या सही जानकारी छोड़ देना, तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। गलती नजर में आने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। इस लिये अगर आप से ऐसी गलती होने की संभावना है, तो किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से इनकम टैक्स रिटर्न भरवा लें।

2. इनकम टैक्स रिटर्न ना भरने पर

क्राइटेरिया पूरा हो जाने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न ना भरने पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा। आपके लिये जानना जरूरी है कि अगर आपकी इनकम एग्जम्पेटेड लिमिट से अधिक है, तो आपके लिये ऊपर है तो आपके लिए आईटीआर भरना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपके पास विदेशी संपत्ति है और आप भारत के नागरिक हैं, तो भी आपको आईटीआर भरना होगा।

3. इससे ज्यादा के लेनदेन पर होगी मुश्किल

अगर आप ऐसा कोई लेनदेन करें, जिसका अमाउंट काफी ज्यादा हो, तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंच जायेगा। मान लीजिये आपकी एन्यूअल इनकम 10 लाख रूपये हैं, लेकिन आपके बैंक खाते में आप 15 लाख रूपये देते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग चौकस हो जायेगा और कार्रवाई में लग जायेगा।

4. TDS भुगतान में अंतर

TDS भुगतान में अंतर भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। कई बार लोग ये गलती कर बैठते हैं और आईटीआर भरते वक्त गलत जानकारी भर देते हैं, जिस वजह से वे आयकर विभाग की रडार पर आ जाते हैं।

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