RBI Cleaning Note: अगर नोट पर कुछ लिखा है तो क्या वो बेकार हो जाएगा? जानें ऐसे नोट की सच्चाई

कई बार हमारे हाथ में कुछ ऐसे नोट आ जाते हैं, जिन पर कुछ लिखा होता है। इन्हें लेकर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या ये नोट चलेंगे या नहीं? इन दिनों व्हाट्सएप पर एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के तहत विरूपित (विकृत) बैंक नोट को अमान्य बताया गया है।

RBI Cleaning Note
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हालांकि, हम आपको बता दें कि ये दावा झूठा है, लेकिन अपनी स्वच्छ नोट नीति के हिस्से के रूप में, केंद्रीय बैंक जनता को बैंक नोटों पर कुछ भी लिखने या लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। अब, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार की सूचना शाखा, ने ट्विटर पर इन दावों का खंडन किया है और बताया है कि ये मैसेज पूरी तरह से फेक है।

पीआईबी ने कहा

प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार के सूचना विंग ने हाल ही में एक ट्विटर अपडेट में स्पष्ट किया, “नहीं, स्क्रिबलिंग वाले बैंक नोट अमान्य नहीं हैं और कानूनी निविदा बने रहेंगे।” इसके अलावा, इस संबंध में आरबीआई द्वारा कोई नया दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने 1999 में एक स्वच्छ नोट नीति का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के प्रदान करना था, जबकि गंदे नोटों को संचलन से धीरे-धीरे हटाना था।

पीआईबी ने कहा, ‘क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लोगों से नोटों पर लिखने से मना किया जाता है, क्योंकि इससे नोट खराब हो जाते हैं और उनकी उम्र कम हो जाती है।’

मुद्रा कैसे जारी की जाती है?

भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करने के लिए भारत में एकमात्र प्राधिकरण है। केंद्रीय बैंक के पास अधिकार है, क्योंकि यह सरकारी लेनदेन के साथ-साथ बैंकों और आम जनता की विनिमय और प्रेषण आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। 1999 के बाद से करेंसी नोटों और सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जब आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर ने स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की थी।

आरबीआई के अनुसार, बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं को गंदे और कटे-फटे नोटों के बदले अच्छी गुणवत्ता वाले नोट और सिक्के देने चाहिए, यहां तक कि गैर-ग्राहकों को भी। हालांकि, जनता और व्यापार निकायों से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि इन निर्देशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

क्या दावा किया गया है फेक मैसेज में?

सोशल मीडिया पर प्रसारित इस मैसेज में कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, नए नोटों पर कुछ भी लिखने से नोट अमान्य हो जाता है और यह अब वैध मुद्रा नहीं रहेगा। पीआईबी फैक्ट चेक ने उपरोक्त दावे को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया और ट्वीट किया, “नहीं, स्क्रिबलिंग वाले बैंक नोट अमान्य नहीं हैं और कानूनी निविदा बने रहेंगे।”

क्या कहता है आरबीआई?

उपयोगकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत मुद्रा नोट पर कुछ भी नहीं लिखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह उसके जीवन को कम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत लोगों को निम्न कार्य नहीं करने के लिए कहा गया है :

मानक बैंक नोटों से माला/खिलौने बनाना, पंडालों और पूजा स्थलों को सजाना, या सामाजिक कार्यक्रमों में मशहूर हस्तियों पर उड़ाने जैसे कार्य।

गंदे या कटे-फटे मुद्रा नोटों को बैंक टेलर काउंटरों पर आसानी से बदला जा सकता है। सिक्के और छोटे मूल्यवर्ग के नोट भी बैंकों में मुक्त रूप से विनिमेय हैं। गंदे नोटों का आदान-प्रदान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 जुलाई 2020 के “मास्टर परिपत्र – नोटों और सिक्कों के आदान-प्रदान की सुविधा” के अनुसार, देश के सभी हिस्सों में बैंकों की सभी शाखाओं को जनता के सदस्यों को निम्नलिखित ग्राहक सेवाएं अधिक सक्रियता और सख्ती से प्रदान करनी चाहिए :

मांग पर, सभी मूल्यवर्ग के नए/अच्छी गुणवत्ता वाले नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं। गंदे, कटे-फटे या खराब नोटों का आदान-प्रदान किया जाता है। हालाँकि, छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए, ऐसे नोटों का आदान-प्रदान वैकल्पिक है। लेन-देन और विनिमय के लिए सिक्के और बिल स्वीकार करना। घिसे-पिटे या दाग वाले (रंगीन धब्बों सहित) सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। ये नोट किसी भी बैंक शाखा में जमा या विनिमय के लिए उपलब्ध हैं।

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