ट्रेन टिकट रद्द करने वालों के लिए खुशखबरी, रिफंड को लेकर रेलवे लेकर आया नया नियम, अब सबको होगा फायदा

भारतीय रेलवे ने गत गुरुवार को कैंसल की जाने वाली ट्रेन टिकटों के लिए नए रिफंड नियमों की जानकारी दी है। एक अधिसूचना में रेलवे विभाग ने घोषणा की कि अनधिकृत एजेंटों या स्क्रिप्टिंग के माध्यम से बुक किए गए ट्रेन टिकट बिना रिफंड के जारी किए जा सकते हैं। इसलिए यात्रियों को बुक की गई यात्रा पर समय पर अलर्ट प्राप्त करने के लिए सही मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहिए।

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लोगों को कई बार ट्रेन का टिकट मजबूरी में रद्द करना पड़ता है और वो पैसा वापस पाना चाहते हैं। अब इसे लेकर रेलवे ने नया नियम जारी किया है, इस वजह से अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो इसके बारे में आपको सभी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपको यह लेख अंत तक पढ़ना चाहिए।

द्वितीय श्रेणी (2S) आरक्षित टिकट : रिफंड नियम

भारतीय रेलवे ने कहा कि द्वितीय श्रेणी (2एस) के आरक्षित टिकट धारकों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपनी पीएनआर स्थिति (‘ट्रेन’ मेनू> ‘पीएनआर पूछताछ’) की जांच कर लें। यदि 2S आरक्षित टिकट धारकों को PNR पूछताछ पर ‘रूट क्लास डिलीट/बुकिंग की अनुमति नहीं है, क्योंकि रूट के लिए दी गई क्लास डिलीट हो गई है’ के रूप में पीएनआर स्थिति प्राप्त हो रही है, तो वे रिफंड पाने के लिये ऐसे टिकटों को कैंसल कर सकते हैं।

ट्रेन टिकट के लिए ओटीपी आधारित रिफंड सिस्टम

इससे पहले, भारतीय रेलवे ने अधिकृत रेलवे टिकट एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए एक नई ओटीपी-आधारित रिफंड प्रणाली शुरू की थी। इसका उद्देश्य आरक्षित ई-टिकटों के लिए एक पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल रिफंड प्रणाली लाना है जो रद्द कर दी गई हैं या, जो पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट में छोड़ी गई टिकट हैं। यह नई प्रणाली भारतीय रेलवे पीएसयू, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा लागू की जाएगी।

करना होगा ये काम

ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर (बुकिंग के समय एजेंट को ग्राहक/यात्री द्वारा प्रदान किया गया) पर एसएमएस के रूप में प्राप्त होगा। रिफंड राशि प्राप्त करने के लिए ग्राहक/यात्री को टिकट बुक करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी शेयर करना होगा।

उपयोगकर्ता के अनुकूल इस सुविधा के माध्यम से, यात्री को रद्द किए गए टिकट या पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट से छूटे हुए टिकट के बदले एजेंट द्वारा प्राप्त की गई सटीक धनवापसी राशि के बारे में पता चल जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कैंसलेशन रिफंड प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करना है, ताकि एजेंटों द्वारा ग्राहक को कैंसलेशन राशि समय पर वापस की जा सके।

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि

  • आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी-अधिकृत एजेंट को यात्रियों में से एक का सही मोबाइल नंबर प्रदान करें।
  • यह सुनिश्चित करें कि आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करते समय एजेंट अपना मोबाइल नंबर सही दर्ज करता है।
  • केवल आईआरसीटीसी अधिकृत एजेंटों को ग्राहक के लिए आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करने की अनुमति है।

GST :  IRCTC ट्रेन टिकट रिफंड नियम

जीएसटी के लागू होने से पहले और बाद में बुक किए गए टिकटों की वापसी इस प्रकार है। सभी उच्च वर्गों (जीएसटी लागू वर्गों) के लिए किराया और सेवा कर/जीएसटी की वापसी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

  • टिकट रद्द करने के बाद रिफंड मौजूदा रिफंड नियम के अनुसार किया जाएगा।
  • कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि अलग से ली जाएगी।

जीएसटी के लागू होने से पहले अग्रिम रूप से खरीदे गए टिकट के मामले में, और जीएसटी लागू होने के बाद इसे रद्द कर दिया जाता है। रिफंड नियम के अनुसार यात्री को रिफंड राशि वापस कर दी जाएगी। हालांकि, बुकिंग के समय लगाए गए सेवा कर की कुल राशि यात्री को नकद में वापस नहीं की जाएगी। ये उस खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी, जिससे ई-टिकट आदि के मामले में लेनदेन किया गया था। रेल मंत्रालय को विभाग से रिफंड मिलने के बाद ही सेवा कर की वापसी की जाएगी। रद्द किए गए टिकट को सेवा कर राशि की वापसी के लिए क्रेडिट नोट के रूप में माना जाएगा।

जीएसटी के लागू होने के बाद खरीदे गए और रद्द किए गए टिकट के मामले में, खरीद के समय जीएसटी लगाया जाएगा और यदि इसे रद्द कर दिया जाता है, तो रद्द किए गए टिकट में जीएसटी रिफंड को क्रेडिट नोट माना जाएगा। यात्री को वापसी योग्य राशि पर GST काउंटर पर नकद में दिया जाएगा।

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