अब घर खरीदते समय सिर्फ इतना दे सकते हैं कैश, आयकर विभाग ने इस पर लागू किया नया नियम

आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो कितने रुपये तक नकद में लेन-देन कर सकते हैं। इस बारे में हम दोनों के नजरिए से देखेंगे खरीदने वाले के और बेचने वाले के। दोनो मामलों की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से सेक्शन 269SS के तहत, कहता है कि आप 19,999 तक के कैश का लेन देन कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप 20,000 से ज्यादा नकद रुपये, न तो किसी से ले सकते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और न ही किसी को दे सकते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं।

Cash Transaction Limit

यह तो सभी को पता होगा कि ज्यादातर कैश की इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने में होती हैं, पर ज्यादातर लोगों को तो यह मालूम ही नहीं होता कि वे कितना कैश दे सकते हैं। ऐसे में वे क्या करते हैं कि  जितना उनके पास कैश होता हैं वो दे देते हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से आप सिर्फ 19,999 तक का ही नकद लेन देन कर सकते हैं।

तो इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से अगर आप 20,000 से कम कैश का लेन देन करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर अगर इससे ज्यादा का लेन देन करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी।

इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 271D के तहत अगर आप 20,000 से ज्यादा का लेन देन करते हैं तो जो प्रॉपर्टी बेचने वाला हैं, यानी कि जो नकद राशि लेता हैं, उस पर जुर्माना लगाया जाता हैं। जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला हैं, यानी कि जो कैश देने वाला हैं, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता हैं।

उदाहरण के लिए मान लीजिए की किसी प्रॉपर्टी के डील के दौरान राम ने श्याम से 50,000 रुपये नकद लिए है, तो राम को 50,000 ही जुर्माना देना होगा। इन केस की कोई इमरजेंसी के कारण आपको ज्यादा कैश का लेन देन करना पड़ गया हो, तो आप लीगल नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। मगर उसके लिए आपकी वजह सच्ची होनी चाहिए और आपके पास इसका सबूत होना चाहिए, जिससे आप अपनी बात को साबित कर सके। तो आप जुर्माने से बच सकते हैं।

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