अब टिकट लेने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर लग सकता है जुर्माना, रेलवे ने लागू किया नया नियम, अभी जान लें वरना बाद में पछताना पड़ेगा

जब भी आप कभी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपकी ट्रेन लेट होने से या अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद या किसी और कारण से रेलवे स्टेशन पर आपने वेटिंग रूम का इस्तेमाल जरूर किया होगा। स्टेशन पर बने वेटिंग रूम को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम लिमिट होती हैं, उससे ज्यादा आप स्टेशन पर रुक नही सकते।

Railway Platform Ticket

ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट के कोई नही जा सकता। इसके लिए या तो आपके पास अपनी ट्रेन की टिकट होनी चाहिए या फिर प्लेटफॉर्म टिकट। यदि कोई बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता हैं तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता हैं।

ज्यादातर रेलवे स्टेशनो पर वेटिंग रूम या फिर हॉल बने हुए हैं जहां बैठकर यात्री अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर सकते हैं। यात्री अपनी ट्रेन की टिकट दिखाकर निशुल्क इसका इस्तेमाल कर सकते है, जब तक कि उनकी ट्रेन न आए। पर यहा रुकने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। आप उससे ज्यादा प्लेटफॉर्म पर नही रुक सकते, वरना आपको फाइन भरना पड़ सकता हैं।

स्टेशन के वेटिंग रूम का प्रयोग आप अपने जाने की ट्रेन के लिए कर सकते हैं न कि वहा बैठकर किसी आने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। रेलवे के नियमो के अनुसार आप अपनी ट्रेन के आने से तीन घंटे पहले तक स्टेशन पहुंच कर बैठ सकते हैं। इसके लिए आपके पास ट्रेन की वैलिड टिकट होना जरूरी है।

यदि आपकी ट्रेन का समय रात का हैं तो यह समय सीमा तीन से बढ़ाकर छह कर दी गयी हैं। यानी कि आप छह घंटे पहले स्टेशन जाकर वेट कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको तय की गई सीमा से ज्यादा रुकना पड़ता हैं स्टेशन पर तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि इस प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी केवल दो घंटे के लिए होती हैं। यदि आप बिना टिकट के पाए जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता हैं।

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