भारतीय रेलवे ने शराब को लेकर जारी किया नया नियम, जानकर यात्री हो जाएंगे खुश, जानिए क्या है नया नियम?

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को कई नियमों का पालन करना होता है। उन्ही नमे से एक नियम रेलवे की तरफ से शराब पर भी बनाया गया है। शायद आपने ट्रेन में देखा होगा कि कई लोग नशे में धुत होकर ट्रेन में जाते हैं या फिर कई यात्री शराब लेकर ट्रेन में आ जाते हैं। जिससे दूसरे यात्रियों को बहुत ज्यादा असुविधा होती है।

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दूसरे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने शराब को ट्रेन में ले जाने को लेकर नया नियम बनाया है। क्योंकि भारतीय रेलवे चाहता है कि किसी भी यात्री को सफर करते समय कोई समस्या न हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रेलवे ने शराब को लेकर कौनसा नया नियम लागू किया है।

सभी राज्यों में है अलग-अलग नियम

आपको बता दें कि ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में इस बात की छूट दी गई है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से शराब को लेकर नियम बना सकती है। आप जिस राज्य की ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको उस राज्य के रेल मंत्रालय के द्वारा बनाए गए शराब के नियमों का पालन करना होगा।

शराब एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं ले जा सकते

शराब को लेकर सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि आप ट्रेन, मेट्रो, बस या फिर कोई अन्य सरकारी वाहन से शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी वाहन से भी शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं ले जा सकते हैं। ट्रेन में भी शराब को लेकर जाना सख्त मना है। अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब लेकर सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शराब पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना

आपको बता दें कि जो लोग ट्रेन में सफर करते वक्त शराब के साथ पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 165 के तहत कार्यवाही की जाती है। इतना ही नहीं अगर शराब के साथ कोई अन्य वर्जित वस्तु भी उस व्यक्ति के साथ पाई जाती है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।

यह राज्य है ड्राई स्टेट

भारत में कई ऐसे राज्य है जो ड्राई स्टेट है। जैसे कि बिहार और गुजरात, ये दोनों पूरी तरह से ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट का मतलब है कि यहां शराब पर पाबंदी लगी हुई है। अगर आप इन राज्यों में शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। यदि आप इन राज्यों में रेलवे में भी शराब की खुली बोतल के साथ पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य कार्रवाई भी होगी।

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