क्या कोई पिता एक फ्लैट खरीद कर अपने बेटे को उपहार दे सकता है और यदि कर सकता है, तो क्या कर कानूनों के तहत ऐसे उपहार की कोई सीमा है? आज के इस लेख में हम आपको इसी सवाल का जवाब विस्तार से बताने वाले हैं कि क्या पिता को अपने बेटे को कोई उपहार देने के लिये एक निर्धारित सीमा से ज्यादा रूपये खर्च करने पर टैक्स देना होगा।
खबरों की मानें, तो मौजूदा टैक्स कानूनों के तहत किसी भी शख्स को गिफ्ट देने पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं, कुछ खास परिस्थितियों में क्लबिंग प्रावधान उपहार से प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय के संबंध में नियम लागू होते हैं। बहू और किसी के जीवनसाथी को दिए गए उपहार के मामले में, स्थानांतरित संपत्ति के कारण होने वाली आय को उपहार देने वाले व्यक्ति के हाथों में जोड़ा जाना आवश्यक है।
पचास हजार से ज्यादा के गिफ्ट पर लगेगा टैक्स
खबर के अनुसार, जहां तक उपहार देने के समय कर का संबंध है, भारत में कर कानूनों के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपहार आम तौर पर एक वर्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा प्राप्त पचास हजार रुपये से अधिक सभी उपहारों के योग के मामले में कर योग्य हो जाता है। जहां तक एक वर्ष के दौरान प्राप्त सभी उपहारों की राशि पचास हजार रुपये की सीमा से अधिक नहीं है, यह पूरी तरह से छूट प्राप्त है, लेकिन पचास हजार की सीमा पार करने पर पूरी राशि कर योग्य है।
इस बीच, प्राप्तकर्ता के हाथों कर योग्य बनने वाले उपहारों के नियम के कुछ अपवाद हैं। एक अपवाद कतिपय विशिष्ट रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों के संबंध में है। पिता और पुत्र “निर्दिष्ट रिश्तेदारों” की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
रिश्तेदारों में उपहार पर कोई टैक्स नहीं
इसलिए, एक पिता अपने बेटे को दोनों के लिए बिना किसी कर के किसी भी राशि का उपहार दे सकता है। यानी कि अगर बेटा पिता को या पिता बेटे को कोई उपहार देता है, चाहे उसकी रकम कितनी भी हो, वह टैक्स दायरे से बाहर ही रहेगा।
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान कर कानूनों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नकद में दो लाख रुपये से अधिक का कोई उपहार स्वीकार करता है, तो वह नकद में स्वीकार किए गए उपहार की राशि के बराबर जुर्माने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इसलिए नकद में दो लाख से अधिक उपहार स्वीकार करने से बचें।