अगर पति ने खुद बनाई है संपत्ति, तो उसमे पत्नी का कितना अधिकार हो सकता है? जानिए कानून क्या कहता है?

यह आमतौर पर कहा जाता है कि एक लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। अपने पति और ससुराल वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के अलावा महिलाओं के कुछ अधिकार हैं। एक पत्नी के पति की स्वअर्जित और पैतृक संपत्ति में अधिकार होते हैं, लेकिन ये अधिकार कब और कैसे मिलते हैं इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है।

legal rights of wife over husband's property

आज के समय में हर किसी को कानून की सभी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हर कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। इसी वजह से आज की इस लेख में हम आपको बताने वालें हैं कि अगर किसी महिला के पति ने खुद संपत्ति अर्जित की है तो उसमे पत्नी का कितना और क्या अधिकार हो सकता है। लेकिन इस के लिए यह आर्टिकल आपको अंत तक पढ़ना होगा, ताकि सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ सके।

पति की स्वअर्जित संपत्ति में पत्नी का अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार, एक विवाहित महिला अपने पति की मृत्यु के बाद ही उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त कर सकती है, यदि वह बिना वसीयत के मर जाता है। इसका अर्थ है कि जब वे विवाह करते हैं तो पत्नी के पास अपने पति की संपत्ति का स्वत: अधिकार नहीं होता है, और पति को अपनी वसीयत में उसकी भागीदारी को स्पष्ट रूप से बहिष्कृत या अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। दूसरा क़ानून के अनुसार, पत्नी को श्रेणी 1 वारिस के रूप में नामित किया गया है, जो निम्नलिखित वर्गों में नामित वारिसों पर अपनी प्राथमिकता दे रही है।

हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 18 में कहा गया है कि पत्नी जीवन भर अपने पति द्वारा समर्थित होगी। दूसरी ओर धारा 19, एक शोक संतप्त बहू के अपने ससुर से रखरखाव के दावे को संदर्भित करती है। संयुक्त हिंदू संपत्ति में पत्नी का उतना अधिकार नहीं होता जितना कि पति के अन्य रिश्तेदारों का होता है।

किसी भी प्रकार का रखरखाव प्राप्त करने के लिए, एक पत्नी के पास केवल दो विकल्प होते हैं: अपने पति के भाग्य के विभाजन के लिए मुकदमा दायर करें या समर्थन का दावा करने के लिए तलाक के लिए फाइल करें। एक विवाहित महिला का अपने पति की संपत्ति या वैवाहिक घर में कोई अधिकार या हित नहीं होता है। हालांकि, कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में उसके पास कई अधिकार हैं।

पैतृक संपत्ति में पत्नी का अधिकार

अपने पति के जीवनकाल में पत्नी का उसकी पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। केवल एक हिंदू संयुक्त परिवार (मिताक्षरा) के सहदायिक ही पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी के हकदार हैं। चूंकि, पत्नी कोपार्सनर नहीं है, इसलिए उसका पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

एक मामला ऐसा भी है जब पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है। जब पैतृक संपत्ति को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक सहदायिक को अपना हिस्सा प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति तब कोपार्सनर की स्व-अर्जित संपत्ति बन जाती है। यदि सहदायिक की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसकी पत्नी को विरासत में मिलती है, जो कि प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है।

स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में, पति के जीवनकाल में पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। एक पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी स्वअर्जित संपत्ति में से एक हिस्से की हकदार होती है। यदि उसके पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो वह संपत्ति के एक हिस्से की हकदार होगी (बिना वसीयत किए)। यदि पति अपनी वसीयतनामे में अपनी पत्नी के लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ता है, तो महिला को मृत पति की स्व-अर्जित संपत्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।

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