क्या आपके पास भी है पुरानी गाड़ी, तो जल्द हो जाए सावधान, आपकी गाड़ी हो जाएगी बेकार, जानें वजह

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से अधिक पुराने केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहनों का पंजीकरण 1 अप्रैल 2023 से पहले रद्द कर दिया जाएगा।

Vehicle

सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की जानकारी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिसूचना परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसों सहित सभी वाहनों पर लागू होगी, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

गौरतलब है कि यह नियम अधिसूचना के अनुसार देश की रक्षा और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए परिचालन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहनों जैसे विशेष प्रयोजन वाहनों पर लागू नहीं होगा।

आगे अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, “ऐसे वाहनों का निपटान, वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष की समाप्ति के बाद, मोटर वाहन (पंजीकरण) के अनुसार स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021″।

कैसे मददगार होगी ये पॉलिसी?

अधिसूचना में कहा गया है कि 15 साल पूरे कर चुके केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहन एक अप्रैल 2023 से कबाड़ हो जाएंगे। खास बात यह है कि यह नया नियम राज्य निगमों और परिवहन विभागों की बसों और वाहनों पर भी लागू होगा। नई नीति से उद्योग को कई तरह से लाभ होने की उम्मीद है। यह नीति घिसे-पिटे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।

इस नीति के लागू होने से ऑटो उद्योग को गति मिलेगी, क्योंकि पुराने वाहनों को नए वाहनों से बदलने की आवश्यकता से मांग बढ़ेगी। अंत में, यह इस्पात उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराएगा, जो स्क्रैप सामग्री से उपलब्ध होगा।

इस संबंध में केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर के दौरान राज्यों से मंजूरी मांगी थी। राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। कृपया यहां ध्यान दें कि यह निर्णय वर्तमान में निजी कारों या मोटर वाहनों के मालिकों के लिए अनिवार्य नहीं है।

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