क्या आपके पास भी पैन कार्ड है तो 1 अप्रैल से पहले निपटा लें ये काम, अन्यथा आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार

आधार कार्ड में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारत में प्रत्येक नागरिक को जारी की गई एक विशिष्ट 12-अंकीय संख्या होती है। यह एक पहचान संख्या है जो बायोमेट्रिक्स और संपर्क जानकारी जैसे सरकारी डेटाबेस से कार्डधारक के विवरण तक पहुंचने में मदद करती है।

Pan Card

कोई भी व्यक्ति, उम्र और लिंग के बावजूद, भारत का निवासी होने के नाते स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकता है। नामांकन प्रक्रिया निःशुल्क है। एक बार जब कोई व्यक्ति नामांकन कर लेता है, तो उनका विवरण डेटाबेस में स्थायी रूप से संग्रहीत हो जाता है। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक आधार संख्या नहीं हो सकती है।

यदि आपके पास पैन है और आधार प्राप्त करने के योग्य हैं या पहले से ही आधार संख्या है, तो आपको आयकर विभाग को सूचित करना होगा। ऐसा आप पैन को आधार से लिंक करके कर सकते हैं। बता दें कि अगर आपका पैन आधार  से लिंक नहीं है, तो आपका पैन ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा।   

कैसे चेक करें आधार आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं?

पैन-आधार लिंकिंग की तारीख 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रूपये का भुगतान करना होगा।

ध्यान दें कि यदि आप पैन-आधार को लिंक किए बिना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आयकर विभाग पैन और आधार के लिंक होने तक रिटर्न की प्रक्रिया नहीं करेगा। लोग दोनों मामलों में दो पहचानों को लिंक करने के लिए विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं।

अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हैं, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं :

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर त्वरित लिंक के तहत ‘लिंक आधार स्थिति’ पर क्लिक करें।
  2. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ पर क्लिक करें।
  3. अब, यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपको एक पॉप-अप दिखाई देगा।

अगर आधार और पैन दोनों लिंक्ड हैं, तो आप ClearTax पर अपनी आयकर फाइलिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कर आप अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं….

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
  2. इस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
  3. यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
  4. एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जिसके जरिये आप अपने पैन को आधार से लिंक कर पायेंगे। यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  5. पैन विवरण के अनुसार विवरण जैसे जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेख किया जाएगा।
  6. स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर उल्लिखित विवरण से सत्यापित करें। कृपया ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करने की आवश्यकता है।
  7. यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
  8. एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
  9. आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।
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