भारत में रेल यात्रा करने वालों की संख्या बहुत है। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोगों को रेल का सफर सस्ता, सुविधाजनक व सुरक्षित लगता है। भारतीय रेलवे का जाल देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक बिछा है। इसीलिए लोगों को रेल यात्रा सबसे सुलभ लगती है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ ही अवसरों पर रेल यात्रा कर पाते हैं। ऐसे लोगों को यात्रा करते समय रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों की जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि जानकारी के अभाव में यदि रेलवे के नियमों का उल्लंघन होता है तो जेल तक जाने की नौबत आ सकती है।
ट्रेन की पैंट्री कार में सफर ना करें
अधिकतर ट्रेनों में एक विशेष कोच होता है जहां खाने पीने की व्यवस्था होती है। यहां यात्रियों के लिए नाश्ता व खाना तैयार होता है। इस कोच को पैंट्री कार के नाम से भी संबोधित करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे की इस पैंट्री कार में यात्रा करना दंडनीय माना जाता है। रेलवे के नियमों के अनुसार आप किसी जरूरत के लिए तो पैंट्री कार में जा सकते हैं लेकिन उसमें सफर नहीं कर सकते।
कुछ अन्य नियम, जिनका पालन करना अनिवार्य है
भारतीय रेलवे ने सामान्य जन के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया है जिनका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना गया है। रेलवे स्टेशन व ट्रेन में सफर के दौरान अथवा स्टेशन परिसर में सिगरेट या शराब पीने की सख्त मनाही है। यात्रियों को अपने साथ निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने की भी अनुमति नहीं है। यात्रियों को अपने साथ किसी भी तरह के विस्फोटक पदार्थ रखना दंडनीय है। ऐसा पाए जाने पर जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
यात्रियों के सामान के लिए निर्धारित भार
- फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के यात्री अपने साथ 40 किलो भार तक का सामान रख सकते हैं।
- थर्ड एसी और चेयर कार के लिए भार सीमा 35 किलो है।
- स्लीपर क्लास के यात्री 15 किलो तक के भार का सामान लेकर सफर कर सकते हैं।