यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी 1.30 लाख रुपए तक के लैपटॉप, मोबाइल या इससे जुड़े अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले सकेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी अधिसूचना में सरकारी अधिकारी अपने प्रशासनिक काम के लिए 1. 30 लाख रुपए तक का मोबाइल ,लैपटॉप, टेबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्राबुक या इसी तरह के अन्य उपकरण लेने के पात्र होंगे। आदेश में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि इन उपकरणों को लेने के 4 वर्ष बाद वो इन्हें अपने व्यक्तिगत काम के लिए अपने पास रख सकते हैं।
50% अधिकारियों के लिए स्वीकृत
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार के उप-सचिव व इससे ऊपर के सभी अधिकारी इन उपकरणों को लेने के लिए अनुमोदित हैं। साथ ही अनुभाग अधिकारियों और अपर सचिवों के लिए 50% लोगों की ही स्वीकृति मान्य है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में यह भी निर्देश है कि यह उपकरण ₹100000 तक की कीमत के हो सकते हैं लेकिन ऐसे उपकरण जिनमें 40% से अधिक मेक- इन- इंडिया निर्मित कलपुर्जे प्रयुक्त हुए हैं, उनके लिए यह राशि बढ़कर 1.30 लाख रुपए की हो सकती है।
4 वर्ष बाद निजी रूप से रखने की स्वीकृति
सरकारी आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि किसी मंत्रालय या विभाग में किसी अधिकारी को पहले से ही इस तरह के उपकरण सरकार की तरफ से आबंटित हैं तो उसे अगले 4 वर्ष तक नया उपकरण लेने की स्वीकृति नहीं होगी। यद्यपि कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों में यह आदेश नहीं मान्य होगा। साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 4 वर्ष बाद उपकरणों को अधिकारी अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख सकेंगे।
इसके लिए संबंधित मंत्रालय को आधिकारिक रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकारी को निजी तौर पर रखने की अनुमति देने से पूर्व सभी विभागीय कामकाज के डेटा हटा दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21 जुलाई, 2023 को जारी इस सरकारी आदेश के बाद 27 मार्च, 2020 को जारी वह आदेश निरस्त हो जाएगा जिसमें इन उपकरणों की कीमत ₹80,000 निर्धारित थी। साथ ही व्यक्तिगत रूप से रखने की स्वीकृति नहीं थी।